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498.50 करोड़ के फर्जी चालान रैकेट का पर्दापाश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) की नागपुर जोनल यूनिट ने महाराष्ट्र भर में जांच अभियान चलाकर 498.50 करोड़ के फर्जी चालान रैकेट का पर्दापाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीजीजीआई ने कार्रवाई के दौरान ही घटनास्थल से नगद 12.78 करोड़ बरामद भी किए। इस फर्जी चालान रैकेट के गोरखधंधे में 26 संस्थाएं शामिल हैं, जो केवल कागज पर ही ट्रांजेक्शन दिखाती थीं, जबकि वास्तव में डीजीजीआई को कोई ट्रांजेक्शन दिखाई नहीं दिया। डीजीजीआई नागपुर यूनिट पिछले एक पखवाड़े से फर्जी चालान रैकेटे के खिलाफ सर्चिंग व जांच अभियान चला रहा है।
सिर्फ कागज पर ही मिला व्यापार व ट्रांजेक्शन
जांच के दौरान पाया गया कि, कवर की गई इकाइयाँ सुपारी और कोयला से लेकर टेक्सटाइल और आयरन व स्टील उत्पादों तक कई प्रकार के कर योग्य सामानों का व्यापार कर रही थीं। यह व्यापार व ट्रांजेक्शन केवल कागज पर ही दिखाई दे रहे थे, जबकि इनका अस्तित्व ही नहीं था। इन संस्थाओं ने जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और रेंटल एग्रीमेंट के दस्तावेज अपलोड किए थे, जो फर्जी निकले। जिन संस्थाओं से ट्रांजेक्शन व संबंध बताया गया, उनके अधिकृत व्यक्तियों से पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि, इन संस्थाओं ने किसी भी माल की प्राप्ति के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए फर्जी चालान (इनवायस) का सहारा लेकर सरकार के साथ धोखाधड़ी की। फर्जी चालान के माध्यम से 89.73 करोड़ का ट्रांजेक्शन पर लाभ भी उठाया।
धोखाधड़ी में 26 संस्थाएं शामिल
फर्जी चालान के माध्यम से 498.50 करोड़ की धोखाधड़ी की गई, जिसमें 26 संस्थाएं शामिल है। मौके से 12.78 करोड़ बरामद किए गए हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से कड़ाई से पूछताछ जारी है। फर्जी चालान रैकेट में आैर भी नामों का खुलासा होने की उम्मीद है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।