धनेश गुप्ता हत्याकांड, 4 को उम्रकैद

Dhanesh Gupta murder case, 4 get life imprisonment
धनेश गुप्ता हत्याकांड, 4 को उम्रकैद
सत्र न्यायालय का फैसला धनेश गुप्ता हत्याकांड, 4 को उम्रकैद

डिजिटल डेस्क,देवलापार नागपुर।  पवनी में चर्चित धनेश गुप्ता हत्याकांड में नागपुर सत्र न्यायालय ने 4 दोषियों को उम्रकैद और 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश सुनील पाटील ने यह फैसला दिया है। दोषियों में तूफान इंगलसिंह यादव, सुनील गोपाल यादव, मलखान अश्रफीलाल यादव और प्रेमलाल अश्रफीलाल यादव का समावेश है। 26 अप्रैल को न्यायालय अपना फैसला सुनाया था, सजा का एेलान शनिवार को किया गया। न्यायालय ने इस मामले में  वीरेंद्र लखन यादव, वासुदेव धासू गटे, ओमप्रकाश श्रीराम निंबोने, सुनील लालबहादुर यादव, लखन मोहनसिंह यादव, राजेश संपत घोडेश्वार, रवींद्र रामचंद्र भैसारे, इंदलसिंह अश्रफीलाल यादव और जयसिंह अश्रफीलाल यादव को सबूतों के अभाव में निर्दोष करार दिया है। मामले में आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अविनाश गुप्ता और एड. आर.के.ितवारी ने पक्ष रखा। सरकार की ओर से विशेष सरकारी वकील पी. सत्यनाथन ने पैरवी की।

यह था मामला : देवलापार पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार यह घटना 16 जुलाई 2014 की है। फरियादी स्मित गुप्ता के अनुसार उनकी पवनी में मोबाइल की दुकान है। उनके बड़े भाई धनेश गुप्ता का बिल्डिंग सप्लायर का व्यवसाय था। उनका आरोपियों से किसी निर्माणकार्य को लेकर विवाद चल रहा था। 14 जुलाई को जब धनेश गुप्ता घर लौट रहे थे, तब भी आरोपियों ने उन्हें घेर कर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद 16 जुलाई को वे दोनों भाई जब अपनी दुकान पर थे, तब आरोपी बड़ी संख्या में हथियार लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने धनेश पर हमला कर दिया। आरोपियों ने धनेश पर 6 राउंड फायर किए थे। घायल धनेश ने नागपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। स्मित इस हमले में जख्मी हो गए थे।

Created On :   2 May 2022 11:46 AM IST

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