व्यापमं : कमलनाथ, सिंधिया, दिग्विजय पर कोर्ट ने दिए FIR दर्ज करने के आदेश

District Court directed Police to file FIR against Congress leaders in vyapam case
व्यापमं : कमलनाथ, सिंधिया, दिग्विजय पर कोर्ट ने दिए FIR दर्ज करने के आदेश
व्यापमं : कमलनाथ, सिंधिया, दिग्विजय पर कोर्ट ने दिए FIR दर्ज करने के आदेश

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं महाघोटाला मामले में बुधवार को जिला कोर्ट ने कांग्रेस के तीन नेता और व्हिसिल ब्लोअर पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। BJP विधि प्रकोष्ठ की तरफ से दायर किए परिवाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। ये परिवाद IPC की धारा 420, 466, 468 समेत कई धाराओं में लगाया गया है। सभी पर कोर्ट को गुमराह करने और झूठे दस्तावेज पेश करने का आरोप लगा है।

स्पेशल जज सुरेश सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और व्हिसिल ब्लोअर प्रशांत पांडे पर भोपाल की श्यामला हिल्स थाना पुलिस को FIR दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 4 अक्टूबर को FIR की कॉपी भी पेश करने के लिए पुलिस को कहा है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संतोष शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने परिवाद में जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं वे झूठे हैं।

आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने व्यापमं मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 18 लोगों के खिलाफ परिवाद दायर किया है। कोर्ट में उन्होंने  27 हजार डिजिटल दस्तावेज और पेन ड्राइव पेश की है। सीबीआई ने अपनी जांच में किसी को दोषी नहीं पाया था, लेकिन दिग्विजय सिंह का दावा है कि CBI ने शिवराज सिंह को बचाने की कोशिश की है।

कोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। सिंधिया ने कहा, "व्यापम में मप्र के हजारों युवाओं के साथ हुए अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई को लेकर भाजपा ने सत्ता के दबाव में जो झूठा केस हम पर दर्ज कराया है, वो केवल भाजपा सरकार की बौखलाहट दर्शा रहा है। उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा - सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नही। हम न डरेंगे, न झुकेंगे - प्रदेश के हमारे युवाओं की इस सत्य की लड़ाई को अंतिम साँस तक लड़ेंगे।"

Created On :   26 Sep 2018 2:20 PM GMT

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