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जिला न्यायालय ने सुनाई अलग-अलग 5 मामलों में सजा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला न्यायालय में 5 अलग-अलग मामलों में आरोपियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई।
हत्यारे को उम्रकैद
न्यायालय ने लकी सुंदर गणवीर को उसकी दादी की हत्या का दोषी करार देकर उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह घटना गिट्टीखदान पुलिस थाना क्षेत्र में 3 मार्च 2020 को आधी रात के समय घटी थी। दादी से मनमुटाव के चलते उसने सीमेंट के एक पत्थर से दादी पर हमला कर उसकी जान ले ली थी। मामले में सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील प्रशांत साखरे ने सरकार का पक्ष रखा।
अधिकारी को जेल
घर निर्माण के लिए नक्शा मंजूरी के लिए 2 हजार रुपए की रिश्वत मांगने वाले अधिकारी रमेश शंभरकर को एसीबी की विशेष सत्र अदालत ने 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। शंभरकर उमरेड नगर परिषद में कार्यरत थे। फरियादी राजेंद्र तुलसीराम मेश्राम ने यह शिकायत दी थी। 12 जनवरी 2021 को एसीबी ने मेश्राम की शिकायत पर जाल बिछाकर शंभरकर को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। मामले में अतिरिक्त सरकारी वकील रश्मि खापर्ड़े ने सरकार का पक्ष रखा।
हमलावर को 10 साल जेल
एक 13 वर्षीय किशोरी का विनयभंग करके उस पर चाकू से हमला करने वाले महेश शिव रौतेल (55) को न्यायाधीश एस.ए. लोखंडे ने दोषी करार देकर 10 वर्ष सश्रम कारावास और 3 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
ससुराल पक्ष दोषी
विवाहिता अंकिता ठवकर की आत्महत्या के मामले में दोषी पति, देवर और सास को न्यायाधीश आर.एस. पावसकर ने सात-सात साल जेल, 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों में उमेश ठवकर, लीलाधर ठवकर और कमलाबाई ठवकर का समावेश है। घटना 12 अक्टूबर 2016 की है। कुही पुलिस थाना क्षेत्र में घटी थी। मामले में अतिरिक्त सरकारी वकील दीपक गादेवार ने सरकार का पक्ष रखा।
छेड़छाड़ के आरोपी को जेल
एक 16 वर्षीय किशोरी का विनयभंग करने वाले आरोपी अरबाज हफीज शेख (20), निवासी एमआईडीसी, कलमेश्वर को सत्र न्यायाधीश एस.आर. त्रिवेदी ने 3 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। उस पर एक किशोरी पर विवाह के लिए दबाव बनाने का आरोप था। मामले में सरकारी वकील कल्पना पांडे ने सरकार का पक्ष रखा।
Created On :   26 March 2022 5:40 PM IST