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दत्तपुर के महारोगी सेवा समिति के पक्ष में जिला न्यायालय का फैसला

डिजिटल डेस्क, वर्धा। दत्तपुर की 80 वर्ष पुरानी कुष्ठ रोगियों के लिए कार्यरत नि:शुल्क सेवा महारोगी सेवा समिति की न्यायालयीन लड़ाई में जीत हुई है। वर्धा के जिला व सत्र न्यायालय का फैसला महारोगी सेवा समिति के पक्ष में आया है। शनिवार 26 फरवरी को सेवाग्राम पुलिस की देखरेख में महारोगी सेवा समिति की अध्यक्ष डॉ. विभा गुप्ता, सचिव ओमप्रकाश द्विवेदी, समिति के सदस्य करूणा फुटाणे, सुश्री मालती देशमुख, मणिलाल पाठक, वकील अनंत सालवे एवं समिति के कार्यकर्ताओं के साथ दत्तपुर समिति के परिसर में प्रवेश किया।
दत्तपुर के महारोगी सेवा समिति में खुद को मैनेजर बताकर रामाजी शुक्ला ने वर्धा न्यायालय की निचली अदालत से अस्थायी स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लिया था। जिससे महारोगी सेवा समिति परिसर में प्रवेश मिल गया था। इस स्टे ऑर्डर के खिलाफ महारोगी सेवा समिति के पदाधिकारियों ने जिला अदालत में अपील की थी। जिला अदालत में फैसला सुनाते हुए निचली अदालत का स्टे ऑर्डर पूरी तरह से खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि, रामाजी शुक्ला का महारोगी सेवा समिति से कोई संबंध नहीं है। समिति के संविधान में मैनेजर की कोई पोस्ट नहीं है। तथाकथित रामाजी शुक्ला खुद को समिति का मैनेजर बताकर गुमराह कर रहा था। महारोगी सेवा समिति के पदाधिकारियों के पक्ष में फैसला आने से सभी ने हर्ष जताया है।
Created On :   26 Feb 2022 8:15 PM IST