जिला ग्राहक मंच को मिला आयोग का दर्जा, कहीं भी कर सकते हैं शिकायत

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 जिला ग्राहक मंच को मिला आयोग का दर्जा, कहीं भी कर सकते हैं शिकायत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला ग्राहक मंच को अब आयोग का दर्जा दिया है। ऐसे में अब धोखाधड़ी का शिकार होने वाला ग्राहक अपने ही शहर में शिकायत दर्ज कर सकेगा। अब तक ग्राहक व विक्रेता दोनों एक ही शहर के रहने पर ही शिकायत की जा सकती थी, लेकिन अब ग्राहक व विक्रेता अलग राज्य व शहर से होने के बाद भी ग्राहक अपने ही शहर में इसकी शिकायत दर्ज कर सकेगा।  केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर जिला ग्राहक मंच को आयोग का दर्जा दिया है। ज्यादा आमदनी कमाने के लिए कई विक्रेता या बड़ी कंपनियां ग्राहकों की लूट करती हैं। ऐसे में जिला स्तर पर ग्राहक मंच का निर्माण किया गया है। जहां ग्राहकों द्वारा शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई जाती है। कुछ महीनों तक मामला फोरम में चलने के बाद उचित निर्णय होता था।

तीन स्तर के फोरम
 तीन स्तर के फोरम चलते हैं। जिला, स्टेट व नेशनल फोरम इसमें शामिल है। शिकायत दर्ज करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जिसमें अब तक एक ही शहर का ग्राहक व विक्रेता होने पर ही जिले के फोरम में शिकायत कर सकते थे। अन्यथा स्टेट फोरम में शिकायत करनी पड़ती थी। अब केंद्र सरकार ने उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कानून में संशोधन किया है। इसका केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इसमें जिला ग्राहक मंच को अब जिला आयोग (डिस्ट्रिक्ट कमीशन) का दर्जा दिया है। दरअसल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम- 2019 लागू हुआ है। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए इस अधिनियम के दायरे में विज्ञापन कंपनियों को भी लाया गया है। झूठा विज्ञापन करते पकड़े जाने पर पहली बार 10 लाख रुपए जुर्माना और दो साल की सजा तथा दोबारा पकड़े जाने पर 50 लाख जुर्माना और पांच साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

3 माह में होगा निपटारा
अब जिला आयोग को मामले का निपटारा तीन माह में करना ही होगा। वहीं जिला आयोग अब एक करोड़ रुपए तक की क्षतिपूर्ति तक के प्रकरणों की सुनवाई करेगा। पुराने अधिनियम के हिसाब से ई-पेमेंट व ऑनलाइन खरीदी, एटीएम विवाद जैसे प्रकरणों में सुनवाई के लिए दिक्कतें आती थीं। नए अधिनियम में इस तरह के मामलों पर आसानी से निपटारा हो सकेगा। अब तक जिला उपभोक्ता फोरम में कई मामले 7-7 साल से अटके हुए  हैं।

बढ़ गए अधिकार
केंद्र द्वारा बनाया गया नया अधिनियम  प्रभावशील हो गया है। इसके लिए केंद्र ने नियम बना दिए हैं। इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। इसमें अब जिला ग्राहक मंच  को जिला आयोग का दर्जा दिया गया है।  - न.भा. उगोकर, प्रबंधक, जिला ग्राहक मंच नागपुर

Created On :   21 July 2020 4:04 PM IST

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