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जिलाधिकारी-मनपा आयुक्त ले सकते हैं शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर पूरे राज्य में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है लेकिन जिलाधिकारी व मनपा आयुक्त स्थानीय परिस्थिति के मद्देनजर इन्हें बद करने का निर्णय ले सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें कारण बताना होगा।कोराना वायरस को लेकर गठित कंट्रोल रुम के प्रभारी प्रमुख सचिव भूभण गगराणी ने यह जानकारी दी है। श्री गगराणी सोमवार को ऑनलाइन पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
नागपुर में शराब की दुकानें खोलना नहीं चाहते जिलाधिकारी
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महामारी रोकधाम कानून के प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी और मनपा आयुक्त राज्य सरकार के फैसले में संशोधन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शराब की दुकाने खोलने को लेकर नागपुर के जिलाधिकारी ने हमने सम्पर्क किया है। हमें इस बारे में उन्हें फैसला लेने का अधिकार दिया है लेकिन वे अपने जिले में शराब की दुकाने क्यों नहीं खोलना चाहते इसका कारण बताना होगा।
दूसरे राज्यों की अनुमति पर मिलेगा निजी वाहनों के लिए पास
यह पूछे जाने पर कि जब सरकार ने साफ कर दिया है कि मुंबई सो कोई विशेष ट्रेन चलाने की योजना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस स्टेशनों में फार्म क्यों जमा कराए जा रहे हैं? गगराणी ने कहा कि फिलहाल मुंबई से विशेष ट्रेन चलाने की योजना नहीं है पर भविष्य की तैयारी के मद्देनजर फार्म जमा कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक महाराष्ट्र से 25 हजार श्रमिक दूसरे राज्यों में गए हैं।
गगराणी ने कहा कि यदि संबंधित राज्य अनुमति देंगे तो दूसरे राज्यों में जाने के लिए निजी वाहनों को पास दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने निजी वाहनों से उनके राज्य के लोगों को आने की अनुमति दी है तो उन्हें पास दिया जा रहा है। मुबंई महानगरिय क्षेत्र के लोगों को दूसरे जिलों में जाने की अनुमति के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक जिले से दूसरे जिलों में जाने पर अभी भी पाबंदी है। क्योंकि दूसरे इलाके के लोग नहीं चाहते कि मुंबई से बड़ी संख्या में लोग उनके यहां आए। कोकण के लोगों का भी इसको लेकर विरोध है। इससे वहां भी संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा है। सोलापुर में स्थिति बहुत अच्छी थी लेकिन अचानक वहां कोरोना संक्रमित बढ़ गए।
मेडिकल प्रमाण पत्र पर फैसला लेगी सरकार
मुंबई महानगरिय क्षेत्र में श्रमिकों के घर वापसी के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए निजी डाक्टरों द्वारा 100 रुपए से लेकर 700 रुपए तक लिए जाने के सवाल पर श्री गगराणी ने कहा कि इस बारे में सरकार आदेश जारी करेगी।
पांच दुकानों पर स्थानीय प्रशासन लेगा फैसला
सरकार ने मॉल व शॉपिंग काम्प्लेक्स के अलावा एक लेन में स्थित पांच दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। गगराणी ने बताया कि कौन सी पांच दुकाने खोलनी ही इसका फैसला जिलाधिकारी, मनपा आयुक्त व पुलिस प्रशासन लेगा।
नांदेड में पॉजिटिव नहीं थे श्रद्धालु
नांदेड से पंजाब गए सिख श्रद्धालुओं को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की बाबत गगराणी ने कहा कि वे जब नांदेड से रवाना हुए थे उस वक्त तक कोरोना पॉजिटिव नहीं थे। रास्ते में वे संक्रमित हुए होंगे। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने आरोप लगाया है कि नांदेड से पंजाब लौटे लोगों के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने हमें धोखे में रखा।
Created On :   4 May 2020 5:33 PM IST