याचिकाकर्ता की शिकायत पर जांच करें जिलाधिकारी

District Magistrate to investigate on the complaint of the petitioner
याचिकाकर्ता की शिकायत पर जांच करें जिलाधिकारी
हाईकोर्ट याचिकाकर्ता की शिकायत पर जांच करें जिलाधिकारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  सावनेर शहर के बीचों बीच चिकन व मछली बाजार की समस्या का मुद्दा उठाती जनहित याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार, नागपुर जिलाधिकारी व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता कमलकुमार भारद्वाज और अन्य की शिकायत पर जिलाधिकारी को विस्तृत जांच करके रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह बाद सुनवाई रखी है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. मसूद शरीफ और आदिल मिर्जा ने पक्ष रखा। 

याचिकाकर्ता के अनुसार वे सावनेर निवासी है। सावनेर में दुर्गा माता मंदिर, जुना धन्यागंज के मैदान में मछली और चिकन बाजार भरता है। शहर के बीचों बीच भरने वाले इस बाजार के कारण आस-पास के निवासियों को न केवल परेशानी होती है। बाजार से आने वाली तेज दुर्गंध और बचे हुए कचरे से  नागरिकों को स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार सबसे पहले इस मैदान पर अनाज बाजार भरा करता था। जिसे वर्ष 2008 में कृषि उत्पन्न बाजार समिति में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद इस मैदान पर मटन मार्केट लगने लगा। नागरिकों ने शिकायत की तो मटन मार्केट को यहां से हटा दिया गया। मटन मार्केट यहां से हटा तो इस जगह पर सब्जी बाजार लगने लगा। इससे भी नागरिकों को परेशानी होने लगी। ऐसे में स्थानिय नगर परिषद ने इसे भी हटा दिया। लेकिन वर्ष 2015 के बाद ये यहां चिकन और मछली बाजार भरने लगा। याचिकाकर्ता व अन्य नागरिाके ंने इसकी भी शिकायत की। आखिर में स्थानीय प्रशासन ने फैसला लिया कि मछली और चिकन बाजार के लिए कोलार नदी के पास एक अलग बाजार बनाया जाएगा। ऐसे में करीब 20 लाख रुपए खर्च करके नया बाजार कांप्लेक्स भी बनाया गया। लेकिन तब से मछली व चिकन बाजर को यहां शिफ्ट ही नहीं किया जा रहा। याचिकाकर्ता ने इस पूरे मामले में जांच की मांग अपनी याचिका में की है।
 

Created On :   22 Oct 2022 2:39 PM IST

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