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एनआरआई पति से तलाक , पत्नी व बेटी को देना होगा 2 लाख प्रतिमाह गुजारा भत्ता

डिजिटल डेस्क,नागपुर। एनआरआई पति से मतभेद होने के कारण अपनी छोटी बच्ची को लेकर भारत लौटने वाली पत्नी गुजारा भत्ता (मेंटेनेंस) की हकदार है। इस निरीक्षण के साथ नागपुर के पारिवारिक न्यायालय ने पति को आदेश दिए हैं कि वह अपनी पत्नी व बेटी को दो लाख रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता अदा करें।
वर्ष 2002 में हुई थी शादी
अंकिता व विनोद (परिवर्तित नाम) का वर्ष 2002 में विवाह हुआ था। विनोद अमेरिका की एक नामी सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत है। विवाह के बाद अंकिता पति के साथ अमेरिका रहने चली गई। उन्हें एक बेटी भी हुई। लेकिन फिर पति का बर्ताव बदलता गया। वह अंकिता पर तलाक के लिए दबाव डालने लगा।
ले लिए थे सारे पैसे
आरोप है कि अंकिता ने घर लौटने का प्रयास किया, तो विनोद ने उसके पास के सारे पैसे ले लिए। अंतत: वर्ष 2015 में अंकिता ने अपने भाई से पैसे मंगा कर भारत लौटने का बंदोबस्त किया। अंकिता ने नागपुर के पारिवारिक न्यायालय में गुजारा भत्ता के लिए अर्जी दायर की। बताया कि विनोद का वेतन 1 करोड़ 20 लाख रुपए के करीब है। मामले में सभी पक्षों को सुनकर कोर्ट ने अंकिता के लिए डेढ़ लाख रुपए व बेटी के लिए 50 हजार रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के आदेश पति को दिए हैं। मामले में पत्नी की ओर से एड.रेणुका सिरपुरकर ने पक्ष रखा।
Created On :   10 March 2021 9:56 AM IST