अब नहीं लगाने पड़ेंगे थाने के चक्कर, ऑनलाइन होगी पुलिस रिपोर्ट

Do not have to deal with the police station,Police report will be online
अब नहीं लगाने पड़ेंगे थाने के चक्कर, ऑनलाइन होगी पुलिस रिपोर्ट
अब नहीं लगाने पड़ेंगे थाने के चक्कर, ऑनलाइन होगी पुलिस रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क,मुंबई। सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजे का दावा करने के लिए पुलिस की रिपोर्ट (एएफार्म) की जरूरत होती है। अब उन्हें थाने के चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी। अब यह रिपोर्ट राज्य पुलिस महानिदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी।

दरअसल पिछले साल कोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा था कि वह ट्रिब्यूनल में डॉक्टरों को गवाही के लिए वीडियों कांफ्रेसिंग, स्काइप के जरिए हाजिर रहने की अनुमति दे। इसके अलावा खंडपीठ ने सरकार से कहा था कि ट्रिब्युनल के काम को सरल बनाने के लिए अनावश्यक कानून को रद्द करें।

इस आदेश के पालन को लेकर शुक्रवार को सरकारी वकील ने न्यायमूर्ति अभय ओक की खंडपीठ के समक्ष हलफनामा दायर किया। हलफनामे में कहा गया है कि ऑनलाइन रिपोर्ट अपलोड करने को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशालय की वेबसाइट में अलग से प्रावधान किया गया है। फिलहाल सड़क दुर्घटना से जुड़ा डेटा अपलोड करने का काम प्रगति पर है। यह काम पूरा करने के लिए उन्हें थोड़ा और वक्त दिया जाए। इसके बाद खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने इस मामले में अपेक्षा के मुताबिक प्रगति नहीं की है। अगली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरकार को प्रभावी प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।

Created On :   22 July 2017 4:28 PM IST

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