बीमार पालतू प्राणियों को ले जाने वाली टैक्सी ब एम्बुलेंस को न रोका जाए

Do not stop taxi and ambulance carrying sick pets
बीमार पालतू प्राणियों को ले जाने वाली टैक्सी ब एम्बुलेंस को न रोका जाए
बीमार पालतू प्राणियों को ले जाने वाली टैक्सी ब एम्बुलेंस को न रोका जाए

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि बीमार पालतू प्राणियों को ले जानेवाली एम्बुलेंस व टैक्सी के आवागमन में कोई अवरोध न पैदा किया जाए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस विषय पर पुलिस प्रशासन को स्पष्ट जरुरी निर्देश जारी करने को कहा है। जबकि सड़कों पर श्वानों की सैर को लेकर सरकार व मुंबई महानगरपालिका से जवाब मांगा है।  हाईकोर्ट में प्राणी प्रेमी वीनिता टंडन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। 

न्यायमूर्ति एस सी गुप्ते के सामने याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कोरोना के चलते घोषित लॉकडाउन के चलते श्वानों को सड़कों पर सैर कराने पर रोक लगा दी गई है। यह प्राणियों पर क्रूरता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्राणी कल्याण बोर्ड ने राज्य के  राज्य पुलिस महानिदेशक को  पालतू प्राणियों को घुमाने पर अवरोध लगाने से रोका हैं। इसके अलावा प्राणियों को इलाज के लिए दवाखाना ले जाने के इच्छुक लोगों को पुलिस पास भी नहीं जारी कर रही है। प्राणियों को ले जानेवाली टैक्सी व एम्बुलेंस को रोका जा रहा है। बाहर घूमने वाले प्राणियों को खाना पहुंचानेवालों को भी परेशानी हो रही हैं।  इस दौरान सरकारी वकील ने कहा कि लोगों को अपनी हाउसिंग सोसायटी में श्वानों को घुमाने से नहीं रोका गया है। बीमार प्राणियों को दवाखाना ले जानेवाली एम्बुलेंस को नहीं रोका जा रहा है।
 
मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि प्राणियों को इलाज के लिए ले जाने वाले एम्बुलेंस के रास्ते में अवरोध न पैदा किया जाए। सरकार पुलिस प्रशासन को इस संबंध में निर्देश जारी करे। यदि प्राणी कल्याण बोर्ड ने कोई निर्देश जारी किया हो तो सरकार उस पर उचित निर्णय लेकर इसकी जानकारी अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट को दे। श्वानों के सड़क पर सैर से जुड़े मुद्दे को लेकर हलफनामा दायर किया जाए। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 15 तक के लिए स्थगित कर दी है। 

Created On :   11 May 2020 5:54 PM IST

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