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नागपुर: कोरोना के साथ नशे से मरीजों को मुक्ति दिला डॉक्टर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर के दो शासकीय अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है। अस्पतालों में लगभग 600 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। इनमें से कई मरीज नशे से ग्रस्त हैं, जिसमें खर्रा, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, शराब जैसे व्यसन शामिल हैं। ऐसे मरीजों को कोरोना वार्ड में भर्ती होने के बाद कोई नशीला पदार्थ नहीं मिलता, जिससे वे परेशान हो रहे हैं। इन्हीं परेशानी को दूर करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने दो मनोचिकित्सक नियुक्त किए हैं, जो इन मरीजों का समुपदेशन कर रहे हैं।
मानसिक स्थिति पर पड़ा असर
नागपुर में खर्रा के काफी शौकीन हैं। इसका किशाेर, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं हर वर्ग आदी है। कोरोना संक्रमित होने के बाद इलाज के लिए इन्हें अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती किया गया है। यहां नशीला पदार्थ नहीं मिलने से येे लोग परेशान होते हैं। अस्पताल में उनकी लत पूरी नहीं हो पा रही है। इसके लिए कई बार नर्स, डॉक्टर या किसी भी स्वास्थ्यकर्मी से मांग करते हैं, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं की जाती है। ऐसे में कई मरीजों की मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ा है।
अधिकांश खर्रे के आदी
मरीजों की मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए अस्पताल के डीन डॉ. सजल मित्रा के मार्गदर्शन में दो मनोचिकित्सक नियुक्त किए गए हैं। यह डॉक्टर मरीजों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि यह एक मौका मिला है, जब सभी व्यसनों से दूर होकर एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर फोन पर ही काउंसलिंग देते हैं। ज्यादातर मरीज खर्रा के आदी हैं।
कोई नशीली वस्तु उपलब्ध नहीं
अस्पताल में मरीजों को किसी तरह की नशीली वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। मरीजों की काउंसलिंग के लिए डॉक्टर रखे गए हैं। हम कोरोना के साथ उनकी नशे की लत से भी मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने खर्रा के आदी हैं, यह जानकारी नहीं है, क्योंिक कुछ ही लोगों की स्थिति खराब होती है। - डॉ. अविनाश गावंडे, अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा एवं महाविद्यालय अस्पताल (मेडिकल)
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।