दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पर SC सख्त, दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी; सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर न करें

Dont Force us, Supreme Court To Centre On Delhi Oxygen Supply
दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पर SC सख्त, दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी; सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर न करें
दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पर SC सख्त, दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी; सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर न करें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पर सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, अगर हमने 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई का आदेश दिया था, तो वह सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं था। ऐसा नहीं चल सकता कि आप एक दिन कोर्ट को खुश करने के लिए कह दें कि आदेश का पालन कर लिया गया है। हमें सख्त कदम उठाने को मजबूर न करें। 

कोर्ट की केंद्र को लेकर यह तल्खी इसलिए थी, क्योंकि उसने पहले ही केंद्र से साफ-साफ कह दिया था कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी। इसके बावजूद दिल्ली सरकार की शिकायत आई कि उसे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। शुक्रवार को दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने जस्टिस डी वाय चंद्रचूड और एम आर शाह की बेंच को बताया कि केंद्र ने एक बार फिर ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी है। गुरुवार को दिल्ली को 527 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिली। इसे सुनते ही जज नाराज हो गए।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई न कर पाने के लिए केंद्र के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था। केंद्र की याचिका को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाई कोर्ट के नोटिस पर रोक लगा दी थी। लेकिन यह भी कहा था कि केंद्र रात 12 बजे तक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को पहुंचाए। अगले दिन यानी गुरुवार को हुई सुनवाई में केंद्र ने यह बताया कि दिल्ली को 730.7 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया गया।

Created On :   7 May 2021 12:00 PM GMT

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