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लड़की को अपनी तरफ खिंचना यौन उत्पीड़न नही : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। युवक का लड़की को अपनी ओर खींचना यौन उत्पीड़न के दायर में नहीं आता है। बांबे हाईकोर्ट ने एक 22 वर्षीय युवक को जमानत देते हुए यह बात कही है। दरअसल आरोपी युवक ने पीड़ित लड़की को अपनी ओर खीचा और उसने लड़के को धक्का दे दिया था। इसके बाद पुणे के हडपसर पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 354ए, 354 डी, 507, 34, सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67, 67बी व पाक्सो कानून की धारा 8 व 12 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी युवक को इस मामले में 22 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में था। तीनों आरोपी व पीड़ित लड़की एक दूसरे के परिचित थे।
पीड़िता को पहले एक आरोपी मिलने के लिए बुलाया था। दोनों आपस में दोस्त थे। घूमने के बाद जब एक जगह लड़की अकेली थी तो आरोपी ने इसका फायदा उठाकर लड़की को अपनी ओर खींच लिया। इस घटना के बाद जब पीड़िता अपने घर पहुंची तो आरोपी उसे आपत्तिजनक वीडियो भेजा। इसके बाद पीड़िता की मां ने अपनी बेटी का फोन चेक किया तो उसे वह आपत्तिजनक वीडियो दिखाई दिया। इसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 22 वर्षीय आरोपी को सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया। तब से वह जेल में था। पुलिस ने आरोपियों का मोबाईल फोन व आत्तिजनक वीडियो बरामद कर आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र भी दायर कर दिया है।
न्यायमूर्ति भारती डागरे के सामने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी मुख्य रुप से लड़की को अपनी खींचने के आरोपों का सामना कर रहा है लेकिन आरोपी ने जब लड़की को अपनी ओर खींचा तो उसने उसे तुरंत धक्का दे दिया। प्रथम दृष्टया यह कृत्य यौन उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता है। पाक्सो कानून की धारा 8 व 12 में यौन हमले की परिभाषा दी गई है। इसके लिए किन चीजों का होना जरुरी है। इसका दोनों धाराओं में उल्लेख है। जहां तक बात धारा 7 की है तो इसके अंतर्गत अभियोजन पक्ष को यह साबित करना जरुरी है कि स्पर्श कामुक अथवा यौन इरादे से किया गया था। न्यायमूर्ति ने कहा कि ने कहा कि मामले से जुड़े आरोपी की उम्र 22 साल है। उसका पूरा भविष्य उसके सामने है। आगे वह खुद पर लगे आरोपों को लेकर मुकदमे का सामना करेगा। इसके मद्देनजर आरोपी को जेल में रखना उचित नहीं होगा। इस तरह न्यायमूर्ति ने आरोपी को 25 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत प्रदान कर दी। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना जरुरी है कि आरोपी ने लड़की को यौन इरादे से स्पर्श किया था।
Created On :   22 Oct 2022 6:56 PM IST