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हिजाब मामला : छात्रा को हाईकोर्ट ने परीक्षा में बैठने की नहीं दी अनुमति, कक्षा में कम थी उपस्थिति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कक्षा में कम उपस्थिति होने के चलते होमियोपैथी की उस छात्रा को प्रथम वर्ष वर्ष की परीक्षा (रिपीट) में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। जिसने दावा किया था कि हिजाब पहन कर कॉलेज में न बैठने देने के चलते उसकी हाजरी कम हुई है। छात्रा फकेहा बदामी ने अपनी कम उपस्थिति के लिए एक तरह से कॉलेज को जिम्मेदार ठहराया था और परीक्षा में बैठने से रोकने के कॉलेज के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। किंतु हाईकोर्ट ने उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से इंकार कर दिया।
कक्षा में पर्याप्त उपस्थिति हो, सभी लेक्चर अटेंड करें
शुक्रवार को अवकाश जस्टिस एसजे काथावाला की बेंच के सामने कालेज की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता साहिल साल्वी ने छात्रा के आरोपों का खंडन किया और कहा कि हम छात्रा को दिसंबर में होनेवाली प्रथम वर्ष की दोबारा परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के लिए तैयार है बशर्ते कक्षा में उसकी पर्याप्त उपस्थिति हो और वह सभी लेक्चर अटेंड करें।
कॉलेज प्रबंधन ने कहा - हिजाब पहनने से नहीं रोका
बेंच ने कॉलेज के वकील के परीक्षा में बैठने देने संबंधी आश्वासन को स्वीकार करते हुए कहा कि हम अपेक्षा करते है कि छात्रा कालेज में जाएगी और कॉलेज उसे सिर्फ इसलिए अंदर आने से नहीं रोकेगा कि उसने हिजाब पहना है। इस पर कॉलेज के वकील साल्वी ने कहा कि हमारे कॉलेज में हिजाब कोई मुद्दा ही नहीं है। सभी छात्राएं जो हिजाब पहनती है उन्हें पहन कर आने दिया जाता है।
सिर्फ 28 लेक्चर अटेंड
मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस काथावाला ने कहा कि छात्रा मेडिकल पाठ्यक्रम की पढाई कर रही है और उसने सिर्फ 28 लेक्चर अटेंड किए है। ऐसे में हम छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति कैसे दे सकते है, जबकि उसने परीक्षा में बैठने के लिए जरुरी लेक्चर अटेंड नहीं किए है। यह कहते हुए न्यायमर्ति ने छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से इंकार कर दिया।
Created On :   25 May 2018 6:07 PM IST