Durga Puja: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा- दुर्गा पूजा पंडाल विजिटर्स के लिए नो-एंट्री ज़ोन होंगे, केवल समिति के सदस्यों को इजाजत

Durga Puja pandals in West Bengal to be no-entry zones for visitors says Calcutta High Court
Durga Puja: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा- दुर्गा पूजा पंडाल विजिटर्स के लिए नो-एंट्री ज़ोन होंगे, केवल समिति के सदस्यों को इजाजत
Durga Puja: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा- दुर्गा पूजा पंडाल विजिटर्स के लिए नो-एंट्री ज़ोन होंगे, केवल समिति के सदस्यों को इजाजत

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 मामलों में वृद्धि की आशंका के बीच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल विजिटर्स के लिए नो-एंट्री ज़ोन होंगे। अजय कुमार की ओर से लगाई गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि छोटे पंडालों में श्रद्धालुओं को पांच मीटर की दूरी और बड़े पंडालों में लिए 10 मीटर की दूरी पर ही रहना होगा। कोर्ट ने ऑर्गेनाइजर्स को प्रवेश द्वार पर बैरिकेड्स लगाने के लिए भी निर्देशित किया।

हाईकोर्ट ने कहा, केवल आयोजकों या समिति के सदस्यों को पंडालों के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। हाईकोर्ट ने बड़े पंडालों के लिए सदस्यों की संख्या को सीमित करते हुए 25 और छोटे पंडालों के लिए 15 रखी है। आयोजकों के नामों की एक सूची पंडाल के बाहर लगानी होगी और केवल वे ही पूजा-पाठ से जुड़े कामों के लिए प्रवेश कर सकते हैं। HC ने प्रत्येक पूजा समिति को भीड़ प्रबंधन पर एक खाका प्रस्तुत करने को कहा। पश्चिम बंगाल में 37,000 से अधिक पूजा समितियां हैं, जिनमें कोलकाता में 3000 शामिल हैं।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के कारण राज्य में मारे गए लोगों की संख्या 6,000 के पार पहुंच गई है।  राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3,21,036 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को एक बुलेटिन में बताया था कि राज्य में संक्रमण से अब तक कुल 6,056 लोगों की मौत हो गई है। लोगों के संक्रमणमुक्त होने की दर बढ़कर 87.55 प्रतिशत हो गई है। पश्चिम बंगाल में इस समय 33,927 लोग संक्रमित हैं। बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में 43,520 नमूनों की जांच की गई है।

Created On :   19 Oct 2020 12:49 PM GMT

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