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पूर्व मंत्री नवाब मलिक की संपत्ति जब्त करने ईडी को मिली इजाजत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें और बढ़ गईं है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नवाब मलिक की संपत्तियां जब्त करने की इजाजत दे दी है। अब ईडी मलिक और उनके परिवार की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। जिन संपत्तियों को ईडी अपने कब्जे में लेगी उनमें कुर्ला स्थित गोवावाला कंपाउंड की जमीन का हिस्सा, कुर्ला पश्चिम में स्थित तीन फ्लैट, बांद्रा पश्चिम इलाके में स्थित दो फ्लैट के साथ उस्मानाबाद जिले में स्थित 147 एकड़ जमीन शामिल है।
जब्त की गई संपत्तियां मलिक, उनके परिवार के सदस्यों और परिवार की कंपनियों सॉलिडस इंवेस्टमेंट प्रायवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर है। मलिक फिलहाल मनी लांडरिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईडी ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी और भगोड़ माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से जुड़े मनी लांडरिंग मामले में मलिक को इसी साल फरवरी महीने में गिरफ्तार किया था।
क्या है मामला
ईडी का आरोप है कि दाऊद की दिवंगत बहन हसीना पारकर, उसके गुर्गे और 1993 मुंबई धमाकों के मामले में दोषी सरदार खान, सलीम पटेल और मलिक ने साथ मिलकर साजिश रची। इन लोगों ने मुनीरा प्लंबर नाम की महिला की गोवावाला कंपाउंड में स्थित तीन एकड़ जमीन गैरकानूनी तरीके से हड़प ली। प्लंबर ने साल 1999 में पटेल के नाम पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी की थी जिसका दुरुपयोग किया गया। ईडी के मुताबिक पारकर के इशारे पर जमीन मलिक की कंपनी सॉलिडर इंवेस्टमेंट प्रायवेट लिमिटेड को बेच दी। आरोप है कि मलिक ने जिन पैसों का भुगतान किया उसका इस्तेमाल दाऊद गिरोह ने देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को लिए किया। साथ ही मलिक ने खरीदी गई जगह किराए पर देकर मोटी कमाई की और उन्हीं पैसों से जब्त किए गए फ्लैट और जमीन खरीदी।
Created On :   5 Nov 2022 7:08 PM IST