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संपत्ति जब्ती को लेकर अनिल देशमुख की पत्नी की याचिका का ईडी ने किया विरोध

डिजिटल डेस्क, मुंबई । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बांबे हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की पत्नी आरती की ओर से संपत्ति की जब्ती(अटैचमैंट) को लेकर दायर याचिका का विरोध किया है। ईडी ने पूर्व मंत्री देशमुख व उनकी पत्नी की संपत्ति की जब्ती को लेकर कार्रवाई शुरु की है। जिसे चुनौती देते हुए आरती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका के जवाब में दायर किए गए हलफनामे में ईडी ने दावा किया है कि देशमुख की पत्नी की ओर से दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। ईडी ने हलफनामे में कहा है कि याचिकाकर्ता ने याचिका में जो बातें कही है वह ईडी के संबंधित प्राधिकरण के सामने भी रखी जा सकती है।
प्राधिकरण ने अब इस विषय को लेकर अपनी सुनवाई को पूरा कर लिया है और अपना आदेश अभी सुरक्षित रखा है। न्यायमूर्ति जीएस पटेल की खंडपीठ ने फिलहाल ईडी के हलफनामे को रिकार्ड में लेकर मामले की सुनवाई 19 जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने ईडी के प्राधिकरण को कहा था कि वह इस मामले को लेकर सुनवाई कर सकता है और अपना आदेश भी दे सकता है लेकिन प्राधिकरण का आदेश हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी को कड़ी कार्रवाई करने से भी रोक दिया था। याचिका में आरती ने दावा किया है कि नियमानुसार ईडी के प्राधिकरण में एक चेयरमैन व दो सदस्य होना चाहिए लेकिन प्राधिकरण के गठन में इस नियम का पालन नहीं किया गया है। प्राधिकरण एक अर्ध न्यायिक संस्था है जो मुख्य रुप से संपत्ति की जब्ती से जुड़े मामले देखती है। ईडी ने देशमुख व उनके परिवार के सदस्यों की चार करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।
Created On :   11 Jan 2022 7:06 PM IST