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छगन भुजबल के भतीजे समीर की जमानत अर्जी पर ईडी का विरोध
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को भी बांबे हाईकोर्ट में मनी लांडरिंग के आरोप में जेल में बंद राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल की जमानत का विरोध किया। ED की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने दावा किया कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग कानून की धारा 45 के निरस्त कर दिया है फिर भी समीर को जमानत नहीं प्रदान की जा सकती है। सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने PMLA कानून करी धारा 45 में संसोधन किया है लिहाजा समीर जमानत पाने का हकदार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि समीर की इस मामले में गंभीर भूमिका है। इन दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस अजय गडकरी ने सिंह को कानून में किए गए संसोधन की प्रति बुधवार को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया।
इससे पहले समीर की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि इस मामले के मुख्य आरोपी छगन भुजबल को कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस लिहाज से मेरा मुवक्किल भी जमानत पाने का हक दार है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है। मेरे मुवक्किल काफी समय से जेल में है। अब उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने PMLA कानून की धारा 45 को रद्द कर दिया है। इसलिए भी मेरे मुवक्किल जमानत पाने के हकदार है। गौरतलब है कि बुधवार को भी समीर के जमानत आवेदन पर सुनवाई जारी रहेगी
Created On :   5 Jun 2018 1:45 PM GMT