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17.50 करोड़ की टैक्स चोरी करने वाले जैस्वाल बंधुओं की ईडी करेगी जांच

डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शहर के छह बड़े शराब कारोबारी जैस्वाल बंधुओं के खिलाफ प्राथमिकी (ईसीआईआर) दर्ज कर सभी को समन जारी किया है। शराब कारोबारियों पर बिक्री कर चोरी का मामला सोनेगांव थाने में दर्ज था, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) ने पांच साल की। लाखों से शुरू हुआ यह घोटाला 17.50 करोड़ की टैक्स चोरी तक पहुंच गया। इसके चलते अब इसे ईडी को सौंपा गया है।
वर्धा रोड चिंचभवन स्थित मै. विदर्भ बॉटलर्स प्रा. लिमिटेड में देसी शराब की बॉटलिंग व पैकेजिंग का काम होता है। यहां देसी शराब बनाने के अलावा उसकी पैकेजिंग कर बिक्री की जाती है। इस फर्म को महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट-2002 के तहत पंजीकृत किया गया है। इस फर्म के छह भागीदार हैं। इनमें अमरेश सुरेश जैस्वाल, संजू सुरेश जैस्वाल, सुरेश भैयालाल जैस्वाल, वैभव जैस्वाल, विशाल जैस्वाल व देवीलाल जैस्वाल शामिल हैं। फर्म से शराब की बड़े पैमाने पर बिक्री होने के बावजूद पांच साल तक किसी भी तरह का सेल टैक्स नहीं भरा गया। इस मामले में बिक्री कर विभाग के तत्कालीन उपायुक्त गजेंद्र राऊत ने 27 फरवरी 2016 को सभी छह भागीदारों के खिलाफ सोनेगांव थाने में बिक्री कर चोरी का मामला दर्ज कराया था। साल 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 व 2015-16 में खरीदी-बिक्री का निल रिटर्न बताने का आरोप है।
छह शराब कारोबारियों को समन जारी
सूत्रों से पता चला है कि ईडी ने इन छह शराब कारोबारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सभी को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की नजर में यह मामला 17 करोड़ 50 लाख का बताया जा रहा है। मामले में शामिल सभी शहर के नामी शराब कारोबारी हैं।
5 साल की जेल और 17.50 करोड़ की संपत्ति हो सकती है जब्त
इस हाईप्रोफाइल मामले की जांच ईडी के पास आने के बाद अब इस मामले में और नए खुलासे हो सकते हैं। ईडी के सूत्रों के अनुसार, यदि यह मामला साबित होता है तो जैस्वाल बंधुओं की 17 करोड़ 50 लाख की संपत्ति जब्त करने के साथ पांच साल की सजा हो सकती है।
Created On :   27 March 2021 2:51 PM IST