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महिला को अश्लील संदेश भेजने वाले संपादक को मिली अग्रिम जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने महिला को अश्लील संदेश भेजने वाले एक मराठी अखबार के संपादक को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति संदीप शिंदे ने गुरुवार को प्रमोद धूमल की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी पर सुनवाई की। धूमल ने वकील अनिकेत निकम के माध्यम से दाखिल याचिका में विरार पुलिस द्वारा 11 जून, 2020 को उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354डी और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धारा के तहत दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग की थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार धूमल ने अपने फोन से एक महिला के फेसबुक एकाउंट पर अश्लील संदेश भेजे थे। पीड़िता के आपत्ति जताये जाने के बाद भी आरोपी अश्लील संदेश भेजता रहा। शिकायत के अनुसार आरोपी ने महिला को अश्लील सामग्री के लिंक भी भेजे जिसके बाद उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया। एक सत्र अदालत ने धूमल को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया।
Created On :   8 Jan 2021 7:32 PM IST