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फीस के लिए परेशान करने वाली स्कूलों की खैर नहीं, शिक्षा विभाग लेगा एक्शन

डिजिटल डेस्क, नागपुर। लॉकडाउन के बीच पालकों पर फीस के लिए दबाव नहीं बनाने के आदेश के बावजूद स्कूल की ओर से लगातार फीस भरने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए एसएमएस और फोन किए जा रहे हैं। इस पर अमल नहीं होने की शिकायतें मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग ने पालकों को शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित किया है। हाल ही में विभाग ने अधिकारियों के फोन नंबर सार्वजनिक कर पालकों को सीधे फोन पर संपर्क कर शिकायत करने को कहा है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के जिलों के लिए यह कदम उठाया है।
आर्थिक संकट का दंश
लॉकडाउन के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा है। व्यवसाय पर निर्भर वर्ग की आय एक प्रकार से रुक गई है, नौकरीपेशा वर्ग भी वेतन में देरी झेल रहा है। सरकार के निर्देश हैं कि अभी किसी का वेतन न काटा जाए, फिर भी कई संस्थाओं ने कर्मचारियों का पूरा वेतन अदा नहीं किया है। सरकार ने भी इस परिस्थिति को समझ कर स्कूलों को पालकों के प्रति सहानुभूति दर्शाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने स्कूलों को आदेश दिए हैं कि न तो वे पालकों पर फीस भरने की सख्ती करें, न ही शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए फीस बढ़ाएं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।