बच्चों के स्कूल बैग का वजन कितना हो ? पता लगाने में शिक्षा विभाग के पसीने छूटे

Education officials are exempt from making sweat of school bag weight report
बच्चों के स्कूल बैग का वजन कितना हो ? पता लगाने में शिक्षा विभाग के पसीने छूटे
बच्चों के स्कूल बैग का वजन कितना हो ? पता लगाने में शिक्षा विभाग के पसीने छूटे

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर संभाग के स्कूलों में बच्चों के बैग का वजन पिछले सप्ताह नापा गया था। इस मुहिम का उद्देश्य यह देखना था कि गाइडलाइन्स के मुताबिक ही स्कूल बैग का वजन हो। लेकिन संभाग के 6 जिलों में हुए इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करने में ही प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं।

विभागीय उपसंचालक कार्यालय को अभी तक सिर्फ भंडारा जिले से स्कूल बैग निरीक्षण की रिपोर्ट मिली है। भंडारा में 2 हजार 353 स्टूडेंट्स के स्कूल बैग का वजन जांचा गया। जिसमें से 87% स्टूडेंट्स के स्कूल बैग का वजन सही मिला, तो 13% ऐसे विद्यार्थी मिलें, जिनके स्कूल बैग का वजन जरूरत से ज्यादा पाया गया।

निरीक्षण का फैसला

स्कूल बैग का वजन कम करने के लिए स्कूल बैग संबंधी गाइडलाइन भी राज्य में जारी की गई है, लेकिन पहली से आठवीं कक्षा के स्टूडेंट्स के स्कूल बैग का वजन पहले जैसा ही दिखाई देता है। ऐसे में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए शिक्षा विभाग ने यह कैंपेन शुरू किया है। 60 Group school officer, 150 विस्तार अधिकारी और 600 केंद्र प्रमुखों को यह निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है।

योजनाएं हो रहीं असफल

स्टूडेंट्स के स्कूल बैग का वजन कम करने के लिए, केंद्र और राज्य सरकारें समयके लिएसमय पर विविध योजनाएं चला चुकी हैं, लेकिन तमाम प्रयास असफल साबित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग ने नागपुर में स्कूली स्टूडेंट्स के बैग का वजन देखने की मुहिम शुरू की है। शुक्रवार को हुए निरीक्षण में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अधिकांश स्कूलाेें में स्टूडेंट्स के बैग का वजन जरूरत से ज्यादा पाया गया। इससे साफ है कि कमीशन के फेर में स्कूल संचालक ज्यादा किताबें खरीदवा रहे हैं। इसी का बोझ बढ़ रहा है। नियमानुसार स्कूल बैग का वजन विद्यार्थी के वजन से 10 % से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

क्या कहता है ये चिल्ड्रन बैग एक्ट 

स्कूल बैग के बढ़ते वजन को लेकर वर्ष 2005के लिए2006 में सारे देश में विरोध हुआ था। इसके बाद 2006 में चिल्ड्रन स्कूल बैग एक्ट बनाया गया। इस एक्ट के मुताबिक बच्चे के स्कूल बैग का वजन उसके वजन का 10% होना चाहिए। इस एक्ट में नर्सरी और केजी के बच्चों को बैग रखने से मुक्त रखा गया है। एक्ट में दिया गया है कि बैग का वजन क्लास 1 से 2 के लिए 3 किलो, क्लास 3 से 4 के लिए 4 किलो, क्लास 5 से 6 के लिए 7 किलो, क्लास 7 से 8 तक के लिए 11 किलो होना चाहिए और साथ ही स्कूलों में बच्चों के स्कूल बैग रखने के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल में बच्चों के लिए लॉकर की सुविधा मिलनी चाहिए। वहीं इस एक्ट स्कूल का उल्लंंघन करने पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस एक्ट को सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया है। 

 

 

Created On :   26 July 2017 8:42 PM IST

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