फर्जी मतदाताओं के नाम सूची से रद्द करे चुनाव आयोग : हाईकोर्ट

Election Commission should cancel names of fake voters - High Court
फर्जी मतदाताओं के नाम सूची से रद्द करे चुनाव आयोग : हाईकोर्ट
फर्जी मतदाताओं के नाम सूची से रद्द करे चुनाव आयोग : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बाम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि फर्जी मतदाताओं के नाम सूची से रद्द कर दिए जाएं। कामठी तहसील की पांच ग्राम पंचायत में सैकड़ों फर्जी मतदाता होने का मुद्दा नागपुर खंडपीठ में दायर एक याचिका में उठाया गया था। याचिकाकर्ता अवंतिका लेकुरवारे ने याचिका दायर की थी। जिसपर हाईकोर्ट ने मंगलवार को आदेश जारी किया है। याचिका में कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार को मिलकर फर्जी मतदाताओं के नाम सूची से हटाने को कहा है। 

ग्रांम पंचायतों की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी

याचिकाकर्ता ने इसमें दावा किया था कि तहसील के तारोडी, केम, चिकना, जखेगांव और आडका ग्रांम पंचायतों की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी है। याचिका के अनुसार इन गांवों में प्रस्तावित चुनावों के मद्देनजर मतदाता गणना हुई। इन पांचों गांवों में 3 हजार 587 में से 643 मतदाता अपात्र पाए गए। कुछ मतदाताओं के नाम दो ग्राम पंचायत में थे, तो कुछ कम उम्र के बच्चों के भी नाम भी मतदाता सूची में पाए गए। 

मामले की शिकायत की गई

नागरिकों ने पंचायत में इसकी शिकायत की। चुनाव आयोग की पड़ताल में 643 मतदाता बोगस होने की बात सामने आई है, लेकिन अब तक मतदाता सूची से इनके नाम नहीं हटाने से कोर्ट में याचिका दायर की थी। आगामी कुछ दिनों में इन पंचायतों में चुनाव होने हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस विषय में की गई कार्रवाई पर जवाब मांगा था। जिसमें सूची में वाकई फर्जी मतदाता होने की बात सामने आई थी। जिसके बाद कोर्ट ने फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने को कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट राहुल धांडे ने पक्ष रखा।

 

Created On :   25 Sept 2018 7:23 PM IST

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