नीलामी वाले सरपंच के चुनाव रद्द , राज्य चुनाव आयोग का फैसला 

Elections of auctioned sarpanch canceled, decision of state election commission
नीलामी वाले सरपंच के चुनाव रद्द , राज्य चुनाव आयोग का फैसला 
नीलामी वाले सरपंच के चुनाव रद्द , राज्य चुनाव आयोग का फैसला 

डिजिटल डेस्क,मुंबई। नाशिक के देवला तहसील के उमराणे और नंदूरबार के खोंडामली ग्राम पंचायत के चुनाव में सरपंच और सदस्य पद की नीलामी का मामला सामने आने के बाद अब राज्य चुनाव आयोग ने ये चुनाव रद्द कर दिए हैं। गुरुवार को राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान ने यह घोषणा की।  

उन्होंने कहा कि उमराणे और खोंडामली ग्राम पंचायत के चुनाव में सरपंच और सदस्य पदों की खुली नीलामी के बारे में सबूत मिलने पर दोनों ग्राम पंचायत की पूरी चुनाव प्रक्रिया रद्द की गई है। मदान ने कहा कि दोनों ग्राम पंचायतों के चुनाव में सरपंच और सदस्य पदों की खुली नीलामी संबंधी खबरें प्रकाशित हुई थी। चुनाव आयोग को भी शिकायतें मिली थीं। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी था।जिलाधिकारी, चुनाव निरीक्षक, उपविभागीय अधिकारी और तहसीलदार की रिपोर्ट और विभिन्न दस्तावेज व वीडियो का अवलोकन करने के बाद ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रक्रिया रद्द करने का फैसला किया गया है।  

मदान ने बताया कि खोंडामली नीलामी मामले में पहले ही नंदूरबार में पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में अधिक जांच कर भारतीय दंड विधान की धारा 171 (क) अथवा अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश नाशिक और नंदूरबार के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दिए गए हैं। मदान ने कहा कि केवल कुछ ग्रामीणों के एकतरफा दबाव के कारण इच्छुक उम्मीदवारों को खुले वातावरण में चुनाव न लड़ने देने और मतदाताओं को मतदान से वंचित रखने की घटना दोनों गांवों में हुई है। इससे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत और आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। इसलिए ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों को एक समान मौका नहीं मिल सकता। संविधान के तहत अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए चुनाव आयोग ने दोनों ग्राम पंचायतों के चुनाव को रद्द कर दिया है। 

Created On :   13 Jan 2021 2:12 PM GMT

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