विदेशों में नौकरी दिलाने वाले एजेंट सिर्फ 30 हजार ही ले सकेंगे : विदेश मंत्रालय

Emigration Rules: Now Job Recruiter Agents can take only 3000 RS
विदेशों में नौकरी दिलाने वाले एजेंट सिर्फ 30 हजार ही ले सकेंगे : विदेश मंत्रालय
विदेशों में नौकरी दिलाने वाले एजेंट सिर्फ 30 हजार ही ले सकेंगे : विदेश मंत्रालय

डिजिटल डेस्क, भोपाल। देश के मजदूरों एवं कामगारों की विदेश में भर्ती कराने वाले एजेंट अब उनसे सेवा शुल्क के रुप में सिर्फ 30 हजार रुपये ही ले सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं। इसके लिये केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने अपने उत्प्रवास नियमों में संशोधन कर दिया है। ऐसा कामगारों से विदेश में भर्ती हेतु मनमानी लाखों रुपयों की राशि लेने पर रोक लगाने के लिये किया गया है।

नये संशोधन के अनुसार, कोई भी भर्ती एजेंट किसी कामगार को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में उस कामगार से अधिकतम 30 हजार रुपये से अधिक सेवा प्रभार नहीं लेगा और भर्ती एजेंट इस संबंध में प्राप्त की गई राशि के लिये कामगार को पावती भी प्रदान करेगा। भर्ती एजेंट इन सेवाओं के लिये यह राशि प्राप्त कर सकेगा यथा एक, देश के अलग-अलग भागों से कुशल या प्रशिक्षित उम्मीदवारों की तलाश और चयन हेतु। दो, विज्ञापन की लागत।  तीन, जब कभी लागू हो ट्रेड परिक्षण शुल्क की लागत। चार, प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करने का प्रभार। पांच, भर्ती एजेंट द्वारा साक्षात्कारों का आयोजन करने हेतु घरेलू यात्रा या भोजन एवं आवास की लागत। छह, जब कभी लागू हो बढ़ाई गई बैंक गारंटी की वार्षिक लागत वहन करना। सात, जब उम्मीदवार यात्रा करने से मना कर दे और जल्दी देश वापस लौटने की मांग करे तब भर्ती एजेंट पर विदेशी नियोक्ताओं द्वारा लगाये गये रद्दीकरण प्रभार। आठ उत्प्रवासियों की भर्ती को सरल बनाने हेतु प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालयों को चलाने की प्रशासनिक लागत।

परतु उक्त सेवा प्रभारों में ये शामिल नहीं होंगे यथा एक, भारत में विदेशी मिशनों द्वारा लिये जाने वाले दूतावास वीजा शुल्क। दो, रोजगार पूर्व चिकित्सा जांच की लागत। तीन, गन्तव्य देश का हवाई टिकट। चार, नियुक्ति से पहले उत्प्रवासी के भोजन और आवास के प्रभार। पांच जीएसटी। 

नियमों में संशोधन कर यह भी प्रावधान किया गया है कि भर्ती एजेंट द्वारा अधिकतम सेवा प्रभार 30 हजार रुपये सिर्फ डिजिटल पेमेंट या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही लिये जायेंगे। उसे कामगार से नोटरी के माध्यम से सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र में अनुबंध भी करना होगा जिसमें उसे वचन देना होगा कि वह सिर्फ नियत सेवा प्रभार ही लेगा।

इनका कहना है :

‘‘ये नये नियम विदेश मंत्रालय की इमीग्रेशन ब्रांच द्वारा जारी किये गये हैं।’’

- रजत भटनागर ओएसडी विदेश मंत्रालय

Created On :   15 Feb 2018 2:41 PM IST

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