नियमों के अधीन रहकर ही दिया कर्मचारी आपूर्ति का ठेका  

Employee supply contract given only under the rules
नियमों के अधीन रहकर ही दिया कर्मचारी आपूर्ति का ठेका  
अमरावती मनपा का स्पष्टीकरण नियमों के अधीन रहकर ही दिया कर्मचारी आपूर्ति का ठेका  

डिजिटल डेस्क, अमरावती। अमरावती मनपा के विविध विभागों में 341 मानव संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए मनपा द्वारा जीएम पोर्टल पर जारी की गई निविदा के मामले में न्यायालय के आदेश की अवमानना का आरोप कर नागपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आखिरकार मनपा की ओर से जवाब दाखिल किया। जिसमें मनपा ने कहा है कि उन्होंने न्यायालय के दिशानिर्देशों के अधीन रहकर ठेके की प्रक्रिया पूर्ण की है। केवल मनपा के कामकाज में बाधा डालने याचिका दायर की गई है। अब मामले को लेकर सोमवार 16 जनवरी को हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रोहित देव व न्यायमूर्ति वाई.जी. खोब्रागडे की दो सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई होगी।

 उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट में इससे पूर्व 6 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मनपा की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मनपा को 13 जनवरी से पहले हाईकोर्ट में जवाब पेश करने के लिए कहा था। मनपा ने 19 अगस्त 2022 को जी. एम. पोर्टल पर मानव संसाधान आपूर्ति बाबत ई-निविदा प्रकाशित की थी। समूची प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मनपा ने अमरावती नागरी सेवा सहकारी संस्था को 11 नवंबर को वर्कऑर्डर दिया था। निविदा प्रक्रिया अमल में लाने में अनेकों नियमों का उल्लंघन होने का आरोप करते हुए जानकारी सुशिक्षित बेरोजगार नागरिक सेवा सहकारी संस्था ने याचिका दायर की थी। जिस पर हाई कोर्ट ने यथा स्थिति बहाल करने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके मनपा द्वारा 50 डाटा ऑपरेटरों की नियुक्ति को अनुमति देने से याचिकाकर्ता के वकील एड. परवेज मिर्जा ने आपत्ति दर्ज करने से न्यायालय में 16 जनवरी को सुनवाई है। इस पर सभी की नजरंे लगी हंै।  
 

Created On :   14 Jan 2023 5:15 PM IST

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