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सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु होने पर ईपीएफओ से मिलेंगे ~7 लाख

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सरकार द्वारा कोरोना काे महामारी घोषित करने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने पंजीकृत सदस्य (खाताधारक) की मौत के बाद दी जानेवाली बीमा क्लेम की राशि सवा छह लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी है। कंपनी की तरफ से अधिकृत रूप से ईपीएफआे में इसके लिए आवेदन करना होता है।
14 लाख से ज्यादा हैं सदस्य
ईपीएफआे की तरफ से अपने पंजीकृत सदस्य को सेवानिवृत्ति के बाद ईपीएफ की राशि व पेंशन दी जाती है। सदस्य की सेवाकाल में मौत होने पर मृतक के परिजन को पहले 3 लाख का बीमा क्लेम दिया जाता था। केंद्र सरकार ने चार साल पहले इसे बढ़ाकर सवा छह लाख कर दिया था। अब कोरोना महामारी घोषित करने के बाद यह राशि अब 7 लाख रुपए कर दी है। ईपीएफआे नागपुर विभाग में 14500 से ज्यादा मिल व कंपनियां हैं। इनमें 14 लाख से ज्यादा पंजीकृत सदस्य हैं। फिलहाल कोरोनाकाल चल रहा है आैर सेवाकाल में मृत्यु होने पर ही बीमा क्लेम का लाभ मिलता है।
90 प्रतिशत निकाल सकते हैं राशि
सेवाकाल के दौरान कर्मचारी व नियोक्ता दोनों की तरफ से ईपीएफआे में ईपीएफ राशि जमा होती है। कोरोनाकाल में 50 फीसदी से ज्यादा सदस्योें ने अपनी ईपीएफ राशि निकाली है। फिलहाल 90 फीसदी तक राशि निकाली जा सकती है। इसे एडवांस कहा जाता है। कर्मचारी व नियोक्ता दोनों की मिलाकर जो राशि बनेगी, उसमें से 90 फीसदी तक निकाल सकते हैं।
Created On :   22 May 2021 2:35 PM IST