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नागपुर : यात्रा खत्म होने के बाद भी रेलवे की आप पर रहेगी नजर

डिजिटल डेेस्क, नागपुर । यदि आप यात्रा खत्म कर घर लौटे हैं, तो यह मत समझिये कि, रेलवे की आप पर नजर नहीं है। यात्रा खत्म करने के बाद भी रेलवे लगभग 15 से 20 दिन आप पर नजर रखेगा । कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इन दिनों पीआरएस में टिकट बनानेवाले या ऑनलाइन टिकट बनानेवालों से एक अलग कॉलम भराया जा रहा है। जिसमें यात्रियों को लिखना है कि, वह यात्रा खत्म कर कहां रहने वाले हैं। यह इसलिए किया जा रहा है। क्योकि यदि यात्रा के दौरान कोई यात्री कोरोना पॉजिटिव निकलता है, तो उसके संपर्क में आनेवाले यात्रियों तक आसानी से पहुंचा जा सके।
कोविड़19 के कारण रेल परिचालन बुरी तरह से प्रभावित होकर रह गया है। मालगाड़ियों का संचालन भले ही ठीक-ठाक है। लेकिन यात्री गाड़ियां न के बराबर चल रही है। जहां देशभर में 11 हजार रेल गाड़ियां चल रही थी। वहीं अब केवल 2 सौ गाड़ियों का संचालन हो रहा है। हालांकि जरूरतमंद यात्री इससे सफर कर रहे हैं।
अभी-भी देश में कोराना संक्रमण बढ़ने का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में यात्रा करने वाले किस यात्री को कोराना होगा यह कहा नहीं जा सकता । यदि ऐसा हुआ तो इसके संपर्क में आनेवाले यात्रियों तक पहुंचने के लिए रेलवे ने एक नया नियम बनाया है। 1 जून से यात्रियों से आरक्षण फार्म में एक नया कॉलम भराया जा रहा है। जिसमें यात्रियों को वह कहां जा रहे हैं, और कहां रूकनेवाले हैं, फोन नंबर आदि जानकारी भरी जा रही है। हालांकि फार्म पुराने होने के कारण इसके लिए नया कॉलम नहीं बना है। फार्म के नीचे रहनेवाली खाली जगह पर यह जानकारी भरवाई जा रही है।
कैसे होगा इसका उपयोग
इन दिनों पूरे देश में कोराना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में किसी पॉजिटिव व्यक्ति की रेल हिस्ट्री है, तो प्रशासन इस यात्री के संपर्क में आने वाले यात्रियों तक आसानी से पहुंच सकेगा।
हाल ही में यह नया कॉलम शुरू किया गया है। सिस्टम में भी यात्री कहां रूक रहे हैं, आदि की पूरी जानकारी भरी जा रही है। ताकि आनेवाले समय में जरूरत पड़ने पर उस यात्री तक पहुंचा जा सके। --एस.जी. राव, साहायक वाणिज्य प्रबंधक, मध्य रेलवे नागपुर मंडल
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।