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मप्र के पूर्व मंत्री को धनिया की खेती में 10 हजार का घाटा! सोशल मीडिया में शेयर किया सिलसिलेवार ब्यौरा

डिजिटल डेस्क (भोपाल)। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री सुभाष कुमार सोजतिया को अपने 13 बीघा खेत में धनिया की खेती करना घाटे का सौदा साबित हुआ। सोजतिया ने धनिया उगाने पर कुल 80 हजार रुपए खर्च किए, मगर बाजार में उपज का दाम सिर्फ 70 हजार रुपए ही मिला। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में कैबिनेट मंत्री रहे सोजतिया मंदसौर जिले के निवासी हैं और उनकी भानपुरा में खेती है। सोजतिया ने अपने 13 बीघा इलाके में धनिया की खेती की और इसमें उन्हें घाटा हुआ है। उन्होंने खेती की लागत और उपज की कीमत का सिलसिलेवार ब्यौरा सोशल मीडिया पर जारी किया है।
पूर्व मंत्री द्वारा धनिया की खेती पर आई लागत का ब्यौरा दिया गया है। उन्होंने खाद, धनिया का बीज, ट्रैक्टर का उपयोग, मजदूरी खर्च, दवाई, खाद, कटाई की मजदूरी, क्रेशर का उपयोग, बिजली का बिल और राजस्थान की रामगंज मंडी तक ले जाने में आए खर्च का ब्यौरा दिया है। इसके मुताबिक उन्होंने धनिया की खेती पर कुल 80,850 रुपए खर्च किए, वहीं जब यह फसल मंडी में बिकी तो उन्हें 70,957 रुपए ही मिले। इस तरह उन्हें धनिया की खेती में 9,893 रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है।
सोजतिया ने धनिया की खेती के ब्यौरे के साथ सोशल मीडिया पर लिखा है, किसा की आत्मकथा, मैं भी किसान हूं, मेरे फार्म पर धनिया तैयार कर आज रामगंज मंडी बेचने के लिये भेजा! धनिये बुआई की लागत (कुल खर्च एवं आमदनी) दोनो की ब्यौरा संलग्न है! 13 बीघे मे शुद्ध घाटा 9,893 रुपए का हुआ!
किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सोजतिया ने लिखा है, किसान आंदोलन की मुख्य वजह यही है कि अडानी, अंबानी के हाथ में पहुंचते ही वे इस धनिये को बेचकर अपनी तिजोरियां भरेंगे! यही धनिया आज भी किराना व्यापारी के यहां से आपको 100 से 140 रुपए किलो खरीदना पड़ता है! अडानी, अंबानी इसी धनिये को खुदरा मूल्य पर 250 से 300 रुपए प्रति किलो बेचेंगे!
ज्ञात हो कि इन दिनों केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दो माह से ज्यादा समय से आंदोलन जारी है। किसान इन कानूनों को किसान विरोधी और कारोबारी हितैषी बता रहे हैं। इसी बीच पूर्व मंत्री ने धनिया की खेती में हुए घाटे का खुलासा कर यह बताने की कोशिश की है कि किसान अनिश्चितता में रहता है और फसल पर आने वाली लागत तक का दाम निकालना मुश्किल हो जाता है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।