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सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे एग्जाम , गाइडलाइन का इंतजार

डिजिटल डेस्क, नागपुर । 1 से 15 जुलाई के बीच होने जा रही सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग किसी प्रकार होगी और बीमार विद्यार्थियों पर क्या नीति है, इस पर स्कूलों को बोर्ड की विस्तृत गाइडलाइन का इंतजार है। परीक्षा केंद्रों को इस बात की चिंता है कि यदि थर्मल स्क्रीनिंग में किसी विद्यार्थी का तापमान ज्यादा निकलता है, विद्यार्थी को सर्दी-खांसी या अन्य कोई लक्षण दिखता है, तो क्या उस विद्यार्थी की परीक्षा के लिए कोई अलग से व्यवस्था करनी है या फिर उसे परीक्षा से वंचित रखा जाएगा। ऐसे में परीक्षा केंद्र सीबीएसई की ओर से विस्तृत गाइडलाइन के इंतजार में हैं। सीबीएसई स्कूल समूह सहोयद की प्रमुख रीना दर्गन के अनुसार इस वर्ष सीबीएसई ने होम सेंटर पर परीक्षा लेने का निर्णय तो लिया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार करना है, इस पर दिशा-निर्देशों का इंतजार है।
परीक्षा केंद्र पर 50 से भी कम विद्यार्थी
नागपुर में हर वर्ष 12वीं कक्षा में अमूमन 1500 परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं। अब तक करीब 10 परीक्षा केंद्र होते थे, लेकिन होम सेंटर पॉलिसी के बाद परीक्षा केंद्रों की संख्या लगभग 20 हो जाएगी। एक परीक्षा केंद्र पर करीब 50 विद्यार्थी ही होंगे। फिलहाल एक परीक्षा कक्ष में 15 विद्यार्थियों को बैठाने की तैयारी है।
इन विषयों की परीक्षा होगी
पूरे देश में सीबीएसई 1 से 15 जुलाई के बीच 29 विषयों की परीक्षा लेगी। इसमें से नागपुर में सिर्फ 12वीं कक्षा की ही परीक्षा होगी, क्योंकि लॉकडाउन के पूर्व 10वीं के सारे पेपर लिए जा चुके थे। 12वीं की बिजनेस स्टडीज, जियोग्राफ्री, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, होम साइंस, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस-ओल्ड, कंप्यूटर साइंस-न्यू, इनफॉरमेशन प्रैक्टिस-ओल्ड, इनफॉर्मेशन प्रैक्टिस-न्यू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोक्टेक्नोलॉजी विषय का पेपर होगा।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।