पालतू जानवरों को इलाज के लिए निजी वाहनों से ले जाने की छूट

Exemption of pets from private vehicles for treatment
पालतू जानवरों को इलाज के लिए निजी वाहनों से ले जाने की छूट
पालतू जानवरों को इलाज के लिए निजी वाहनों से ले जाने की छूट

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि कोरोना के चलते घोषित लॉकडाउन के दौरान एम्बुलेंस न होने की स्थिति में पालतू प्राणियों को उपचार के लिए निजी वाहनों से ले जाने की छूट दी गई है। इस संबंध में सभी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए गए हैं।  सरकारी वकील मनीष पाबले ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पालतू प्राणियों व सड़कों पर घूमने वाले श्वानों को खाना खिलाने वालों को भी जरूरी अनुमति व पास दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्वानों की सैर के संबंध में केंद्रीय प्राणी कल्याण बोर्ड की ओर से कोई निर्देश नहीं मिला है। इमारत के परिसर में श्वानों को घुमाने की छूट दी गई है। इस संबंध में श्री पाबले ने एक हलफनामा भी दायर किया है। 

हाईकोर्ट में प्राणी प्रेमी विनीता टंडन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान प्राणियो को इलाज के लिए ले जाने के लिए लोगों को अनुमति नहीं मिल रही है। श्वानों को लोग सैर के लिए भी बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं। लोग आवारा श्वानों को भी खाना नहीं खिला पा रहे हैं। जबकि इस संबंध में प्राणी कल्याण बोर्ड ने निर्देश जारी किया है।  याचिका व सरकारी वकील की ओर से दिए गए हलफनामे पर गौर करने के बाद मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को सरकारी वकील के हलफनामे पर जवाब देने को कहा और श्वानों की सैर के सम्बंध में बोर्ड की ओर दिए गए निर्देशों का भी खुलासा करने को कहा। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 29 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। 

Created On :   23 May 2020 5:29 PM IST

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