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लॉकडाउन में कृषि कार्यों को मिली छूट, शुरू कर सकेंगे खेती कार्य

डिजिटल डेस्क,मुंबई। कोरोना के मद्देनजर देश में लागू लॉक डाउन के बीच राज्य सरकार ने खेती के कामों के लिए राज्य सरकार ने छूट दी है। खासकर गारंटी मूल्य पर कृषि उपज खरीदने वाली संस्थाएं, बाजार समिति, कृषि उपकरण की बिक्री व मरम्मत वाली दुकानें,बीज, खाद, कीटनाशक की दुकानों को तालाबंदी से छूट दी गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि सभी जिला प्रशासन इन नियमों का पालन कराए। यह छूट 20 अप्रैल के बाद लागू होगा। लॉक डाउन का समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद राज्य सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत सभी तरह के मालवाहन वाहनों के परिवहन के लिए छूट दी गई है। मिठाई की दुकानें, नास्ते व फरसाण की दुकानों को भी छूट मिली है। अधिसूचना में कहा गया है कि विभाग से सचिव इस बात का ख्याल रखे की कम से कम स्टाफ में मंत्रालय के विभाग का कामकाज चल सके।
लॉकडाउन में मिली यह छूट
• कृषि उपज की खऱादारी करने वाली संस्थाएं, खासकर कपास व तुअर दाल खरीदी करने वाली एजेंसियां
• कृषि उपज बाजार समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए बाजार
• किसानों व खेत मजदूरों द्वारा किए जाने वाले कृषि कार्य
• कृषि उपकरणों से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर, बीज, खाद, किटनाशक, कृषि उपकरणों के कलपुर्जे व मरम्मत करने वाली दुकाने खुली रहेंगी
• कृषि संबंधी उत्पादन व पैकेजिंग से जुड़े कामकाज
• मछली पकड़ने, मत्स्य उद्योग के लिए जरुरी खाद्य, बिक्री, विपणन, मत्स्य पालन व्यवसाय
• गेंहू आटे-दाल कि चक्की, खाद्य तेल उत्पादन करने वाली सtक्ष्म, मध्यम व लघु औद्योगिक ईकाई
• फिलहाल राज्य की सीमाएं सील हैं। जरुरी होने पर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए इन्हें खोला जा सकता है।
• जीवनावश्यक चीजों की आपूर्ति के लिए अंतर्राज्यीय परिवहन शुरु रहेगा। लेकिन इन वाहनों में वाहन चालक के अलावा केवल एक व्यक्ति यात्रा कर सकता है।
Created On :   16 April 2020 5:32 PM IST