कोरोना पर लगाम कसने की कवायद , 5 से ज्यादा संक्रमित मिले, तो इमारत होगी सील

Exercise to rein in Corona, if more than 5 infected, building will be sealed
कोरोना पर लगाम कसने की कवायद , 5 से ज्यादा संक्रमित मिले, तो इमारत होगी सील
कोरोना पर लगाम कसने की कवायद , 5 से ज्यादा संक्रमित मिले, तो इमारत होगी सील

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  कोविड संक्रमण ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले एक सप्ताह के आंकड़े चौंकाने वाले हैं।  रोजाना 15 से 20 प्रतिशत के हिसाब से नए मरीज बढ़ रहे हैं। इन आंकड़ों ने सरकार और प्रशासन की नींद उड़ा दी है, वहीं आम नागरिक दहशत में हैं। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।  लॉकडाउन की शुरुआती दौर में लागू किए गए नियमों को कुछ बदलाव के साथ फिर  नए सिरे से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। 19 फरवरी को मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने जारी किए दिशा-निर्देश अनुसार नागरिकों को नए बंधनों को सख्ती से पालन करना होगा। अब जिस इमारत या फ्लैट स्कीम में 5 से ज्यादा कोविड संक्रमित मरीज पाए जाएंगे, उन्हें सील किया जाएगा। इस तरह जिस लेन, सड़क या क्षेत्र में 20 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिलते हैं, उसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। संबंधित जोन के सहायक आयुक्त और पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पर इन नियमों को सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी होगी। 

कहीं भारी न पड़ जाए लापरवाही 
प्रशासन ने धीरे-धीरे नियमों को लागू कर फिर सख्ती के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। पिछले साल जब मार्च में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, उससे पहले इसी तरह की सख्ती की गई थी, जिसके बाद अचानक संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि अगर नागरिक इसी तरह लापरवाही बरतते रहे और नियमों का पालन नहीं किया, तो उन्हें सख्त निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। 

ये भी करना होगा 
अब अंतिम संस्कार में भी पहले की तरह उपस्थिति होगी। 20 से अधिक व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। जो उपस्थित रहेंगे, उन सभी व्यक्तियों को मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 

जिन मरीजों को होम क्वारेंटाइन या आइसोलेशन में रखा गया है, वे घर से बाहर न निकलें। इसके लिए अब उनके बाएं हाथ पर होम क्वारेंटाइन का स्टैंप लगाया जाएगा। 

रेस्टाेरेंट, होटल, खाद्यगृह को अपनी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता अनुसार चालू रखने होंगे। संबंधित मालिक, व्यवस्थापक को नियमों को सख्ती से पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सहित साथ रोग अधिनियम 1897 व आपत्ति व्यवस्थापन कानून 2005, भादवि की धारा 1860 अनुसार एफआईआर दर्ज की जाएगी।  

Created On :   20 Feb 2021 9:05 AM GMT

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