प्रायोगिक तौर पर पहले 57 गांवों में मिलेंगे घरों के ‘प्रॉपर्टी कार्ड’

Experimental house property cards will be available in the first 57 villages
प्रायोगिक तौर पर पहले 57 गांवों में मिलेंगे घरों के ‘प्रॉपर्टी कार्ड’
प्रायोगिक तौर पर पहले 57 गांवों में मिलेंगे घरों के ‘प्रॉपर्टी कार्ड’

डिजिटल डेस्क, नागपुर। ग्रामीण क्षेत्र में गांवठान तथा अन्य सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण नियमित करने की प्रक्रिया अारंभ हो गई है। अनेक गांवों का ड्रोन कैमरे से नाप-जोख किया गया है। प्रायोगिक तौर पर 8 तहसीलों के 57 गांवों में महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को घरों के ‘प्रॉपर्टी कार्डों’ का वितरण किया जाएगा। जिले में 16 हजार अतिक्रमण हैं, जिसमें से सरकारी जमीन पर 12 हजार अतिक्रमण की सूची गट विकास अधिकारी के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजे जाने की जानकारी मिली है।

1 जनवरी 2011 से पहले के अतिक्रमण होंगे नियमित
ग्रामीण क्षेत्र में परिवार बढ़ने पर पुश्तैनी मकान कम पड़ने से लोग खुली जगह पर मकान बनाकर रह रहे हैं। जिस जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, उस जमीन पर उनका मालिकाना अधिकार नहीं है। किसी भी समय सरकार द्वारा जगह खाली कराने का डर बना रहने से पक्का मकान भी नहीं बना सकते। लिहाजा, जिस हालत में है, उसी हालत में रहना उनकी मजबूरी है। वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। बरसों से उसी जमीन पर रहकर भी मालिकाना अधिकार नहीं रहने से सरकार की आवास योजना का लाभ उन्हंे नहीं मिलता। कर्ज के लिए बैंक में जमीन गिरवी भी नहीं रख सकते। इस समस्या का हल निकालने 1 जनवरी 2011 या इससे पहले सरकारी जमीन पर रहने वालों के अतिक्रमण नियमित करने का सरकार ने फैसला किया है। उन्हें घरों का ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ देकर मालिकाना अधिकार दिया जाएगा। बशर्ते वह जमीन चरागाह, सरकारी उपयोग के लिए आरक्षित, वन अथवा रहने के लिए अयोग्य नहीं होनी चाहिए। 

16 हजार को मिलेगा मालिकाना अधिकार
ग्राम पंचायत की सीमा में 3371 और सरकारी जमीन पर 12 हजार अतिक्रमण हैं। कुल 16 हजार अतिक्रमण नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। ग्राम पंचायत की सीमा अंतर्गत 419 प्रकरणों में जिला परिषद सीईओ ने फैसला सुना दिया है। 200 लोगों को ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ का वितरण भी किया जा चुका है। 342 लोगों का 500 वर्ग फीट से अधिक जमीन पर अतिक्रमण है। उन्हें अतिरिक्त जमीन का शासकीय दर से शुल्क भुगतान करना होगा। 500 वर्ग फीट जमीन का नि:शुल्क नियमितिकरण होगा। 500 वर्ग फीट से ज्यादा जमीन का शुल्क अदा करना पड़ेगा। अधिकतम 2 हजार वर्ग फीट जमीन का अतिक्रमण नियमित किया जाएगा।  

   


 

Created On :   26 Sept 2020 3:45 PM IST

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