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वोटिंग लिस्ट में नाम खोजने की जोन कार्यालयों में सुविधा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर विभागीय स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को सूची में नाम व मतदान केंद्र की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन तथा मनपा के सभी जोन में विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध कराए जाने की जानकारी जिलाधिकारी रवींद्र ठाकरे ने पत्र परिषद में दी।
दिव्यांग और बुजुर्गों को पोस्ट बैलेट सुविधा
80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए पहली बार पोस्टल बैलेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस सुविधा के लिए नमूना 12-ड भरना होगा। 23 नवंबर की शाम 5 बजे तक निर्वाचन कार्यालय में जमा करने पर ही पोस्ट बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा ऐच्छिक है। मतदाता चाहे तो मतदान केंद्र पर जाकर भी मतदान कर सकते हैं।
शहर में 124, ग्रामीण में 38 मतदान केंद्र
नागपुर विभाग में 2 लाख, 6 हजार स्नातक मतदाता हैं। इसमें से 1 लाख 2000 से अधिक मतदाता नागपुर जिले में हैं। शहर और जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 162 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। शहर में 70 हजार मतदाताओं के लिए 124 और ग्रामीण क्षेत्र में 38 मतदान केंद्र रहेंगे। मतदान केंद्रों पर विविध प्रकार की 15 सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें पीने के पानी की व्यवस्था, थर्मल स्क्रीनिंग के लिए थर्मल गन, सैनिटाइजर, दिव्यांगों के लिए रैम आदि का समावेश है।
विधानसभा मतदाता सूची पुनरीक्षण
विधानसभा मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 17 नवंबर से शुरू किया गया है। 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरे करने वाले नए मतदाताओं का पंजीकरण किया जाएगा। जिलाधिकारी ठाकरे ने बताया कि, जिले में 2 लाख 64 हजार 629 लोगों के मतदाता सूची में फोटो नहीं हैं या उनके पास पहचान पत्र नहीं है। उनके फोटो व ईपीक नंबर डलवाए जा सकेंगे। मृत मतदाताओं के नाम सूची से कम करने, निर्वाचन क्षेत्र बदलने पर नाम ट्रांसफर, विविध स्थानों की सूची में नाम रहने पर किसी एक जगह रखकर अन्य सूची से नाम कटवाए जा सकेंगे। 5 जनवरी को प्राप्त दावों का निपटारा कर 15 जनवरी को नई मतदाता सूची प्रसिद्ध की जाएगी।
माइक्रो ऑब्जर्वर की निगरानी
मतदान दौरान सभी मतदान केंद्रों पर मायक्रो ऑब्जर्वर निगरानी रखेंगे। पल-पल की जानकारी निर्वाचन आयोग को दी जाएगी।
पेन और मोबाइल पर पाबंदी
मतदान केंद्र में पेन और मोबाइल साथ ले जाने पर पाबंदी रहेगी। मतदान केंद्र पर दिए जाने वाले पेन से ही मतदान करना अनिवार्य है। अन्य पेन से किया गया मतदान रद्द किया जाएगा।
Created On :   21 Nov 2020 4:36 PM IST