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तेंदुए से जान बचाने कुएं में उतर गया किसान, फोन लगाकर बुलाया लोगों को

डिजिटल डे्स्क, यवतमाल। पांढरकवड़ा से करीब पाटणबोरी के वासरी गांव में जान पर खतरा मंडराता देख किसान ने समय सूचकता का परिचय दिया । खुद के साथ भांजे के प्राण भी बचाए। जानकारी के अनुसार एक तेेंदुआ किसान की ओर शिकार के लिए आता देख उसने कुएं में उतरकर खुद के और भांजे के प्राण बचाए। खेत में काम पर आए मामा के साथ भांजा भी आ गया था। खेत का काम निपटाकर किसान रमेश वझलवार घर जाने तैयारी में था।
ऐसे में आगे से तेंदुआ आता दिखाई दिया। जिससे इस किसान ने पल भर में ही तेंदुए से बचने के लिए क्या करना है, यह सोचकर भांजे को साथ लेकर कुएं मेें उतर गया। उसके बाद तेंदुआ भी कुएं के राउंड लगाने लगा। ऐसे में इस तेंदुए ने कुएं में कई बार झांककर देखा। जिससे यह दोनों मामा भांजे बुरी तरह डर गए थे। किसान ने मोबाइल से गांववालों को घटना की जानकारी दी। जिससे 100 लोग लाठियां लेकर कुएं की और दौड़ पड़े। इसकी जानकारी गांववालों ने वनविभाग को दी थी। जिससे वन अधिकारियों का पथक वहां पहुंचा। गांववालों को देखकर तेंदुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद रमेश और उसके भांजे को कुएं के बाहर निकाला गया। घटना की चर्चा शनिवार दिन भर होती रही।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।