अचल संपत्ति का ब्यौरा दर्ज कराने पर ही मिलेगा वेतन- निगमायुक्त का फरमान

February salary for officials of the municipal corporation katni
अचल संपत्ति का ब्यौरा दर्ज कराने पर ही मिलेगा वेतन- निगमायुक्त का फरमान
अचल संपत्ति का ब्यौरा दर्ज कराने पर ही मिलेगा वेतन- निगमायुक्त का फरमान

डिजिटल डेस्क कटनी । नगर निगम कटनी के अधिकारियों को फरवरी माह का वेतन तभी मिलेगा जब वे अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा बेवसाइट में अपलोड कराएंगे। नगर निगम आयुक्त ने निर्देश जारी कर 28 फरवरी तक हर हाल में सभी अधिकारी-कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) को बेवसाइट में अचल सम्पत्ति का ब्यौरा अपलोड कराने के निर्देश दिए है। निर्धारित समय में ब्यौरा अपलोड नहीं कराने पर फरवरी माह के वेतन का भुगतान नहीं करने की चेतावनी दी है।
एक माह पहले संचालनालय ने दिए थे निर्देश-
जानकारी के अनुसार संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल ने एक माह पहले आदेश जारी कर मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण (आचरण) नियम 1965 के उप नियम 19 (1) के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर नगरीय निकायों के सभी अधिकारी, कर्मचारियों
को अपनी अचल सम्पत्ति का ब्यौरा बेवसाइट में अपलोड करने के निर्देश दिए थे। संचालनालय के निर्देश के बाद भी  अधिकारी, कर्मचारियों ने इसमें रुचि नहीं ली। नगर निगम आयुक्त टी.एस.कुमरे ने जारी आदेश में लेख किया है कि संचालनालय के निर्देश पर सभी अधिकारी/ कर्मचारियों की सम्पत्ति का ब्यौरा विभागीय बेवसाइट में 28 फरवरी तक अपलोड कर प्रमाण पत्र संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन को प्रमाण पत्र भेजना था कि नगर निगम के अधीन किसी अधिकारी/ कर्मचारी की अचल सम्पत्ति की जानकारी विभागीय बेवसाइट में दर्ज होना शेष नहीं है।
ओएस की लापरवाही उजागर-
निगमायुक्त ने पत्र में लेख किया है कि मुख्य स्थापना प्रभारी, कार्यालय अधीक्षक नगर निगम कटनी की यह जिम्मेदारी थी कि वह निकाय के सभी अधिकारी/ कर्मचारियों की अचल संपत्ति की जानकारी संकलित कर विभागीय बेवसाइट में अपलोड कराते। निगमायुक्त ने पत्र में लेख किया है कि मुख्य स्थापना प्रभारी, कार्यालय अधीक्षक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गर्ई और ना ही संचालनालय के परिपत्र का पालन सुनिश्चित किया गया है। निगमायुक्त ने  निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग प्रमुख एवं अधिकारी/ कर्मचारी स्थापना शाखा में एक सप्ताह में अचल संपत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।अचल संपत्ति की जानकारी विभागीय बेवसाइट में दर्ज होना शेष नहीं है का प्रमाण पत्र देने पर ही फरवरी पेड मार्च 2018 का वेतन भुगतान किया जाएगा।
आयोग ने लगाई डेढ़ हजार की कास्ट-
राज्य सूचना आयोग ने अचल सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर तत्कालीन निगमायुक्त श्यामकुमार सिंह के मामले में डेढ़ हजार रुपये की कास्ट लगाई है। राज्य सूचना आयुक्त हीरालाल त्रिवेदी ने आवेदक संजय अग्रवाल की क्षतिपूर्ति की मांग को उचित ठहराया एवं अंतरित क्षतिपूर्ति की राशि 1500 रुपये की कास्ट निर्धारित करने का आदेश पारित किया है।

 

Created On :   23 Feb 2018 2:16 PM IST

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