अमरावती विभागीय आयुक्त का पद तुरंत भरें

Fill up the post of Amravati Divisional Commissioner immediately
अमरावती विभागीय आयुक्त का पद तुरंत भरें
कोर्ट के आदेश अमरावती विभागीय आयुक्त का पद तुरंत भरें

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि अमरावती विभागीय आयुक्त का पद जल्द से जल्द भरा जाए। हाईकोर्ट ने बुलढाणा जिले मंे स्थित लोणार सरोवर के संवर्धन पर केंद्रित सू-मोटो जनहित याचिका  पर सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया। दरअसल अमरावती विभागीय आयुक्त लोणार सरोवर संवर्धन समिति के अध्यक्ष भी हैं। हाल ही में पीयूष सिंह का तबादला होने के कारण यह पद रिक्त है। 

2 माह का मांगा समय
बुधवार की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि उन्हें संशोधित प्रारूप पेश करने के लिए 2 माह का अतिरिक्त समय चाहिए। उन्होंने कारण बताया कि लोणार के विकासकार्य में 10 विविध एजेंसियां शामिल होने के कारण अंतिम प्रारूप तैयार करने में समय लग रहा है। ऊपर से समिति के अध्यक्ष यानी अमरावती िवभागीय आयुक्त का पद भी रिक्त है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने लोणार सरोवर से संबंधित सभी संस्थाओं को जरूरी निधि मंजूर करने का भी आदेश दिया है। 
 

Created On :   16 Jun 2022 7:52 AM GMT

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