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जानिए 'मनोधैर्य योजना' के मापदंड में क्या बदलाव हुए ?

डिजिटल डेस्क,मुंबई। राज्य मंत्रिमंडल ने मनोधैर्य योजना के मापदंड में बदलाव को मंजूरी दी गई। सरकार ने बलात्कार, एसिड हमले की शिकार महिलाओं और यौन शोषण के शिकार पीड़ितों को आर्थिक मदद देने संबंधी मापदंड को बदला है।
राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने बताया कि मनोधैर्य योजना के बदले हुए मापदंड के मुताबिक 31 दिसंबर 2009 से पात्र लाभार्थी पीड़िता को लाभ मिल सकेगा। पीड़िता को मिलने वाले 10 लाख रुपए की मदद में से 75 प्रतिशत राशि 10 साल के लिए पीड़िता के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कर दी जाएगी। वहीं 25 प्रतिशत राशि का धनादेश तत्काल पीड़िता को दिया जाएगा। राज्य में फिलहाल मनोधैर्य योजना के तहत पीड़िता को 2 लाख रुपए और विशेष मामले में 3 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जा रही थी।
इस योजना के तहत जिलाधिकारी के बजाय अब जिला विधि सेवा प्राधिकारी को आर्थिक सहायता मंजूर करने का अधिकार होगा। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा राज्य कि तर्ज पर मनोधैर्य योजना की राशि बढ़ाने का आदेश दिया था। इसके बाद विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में मंत्री पंकजा ने पीड़िताओं को दस लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी।
Created On :   19 July 2017 3:24 PM IST