टीवी टुडे पर लगा 5 लाख का जुर्माना रद्द

Fines of 5 lakhs canceled on TV Today
टीवी टुडे पर लगा 5 लाख का जुर्माना रद्द
टीवी टुडे पर लगा 5 लाख का जुर्माना रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दर्शकों की संख्या में गड़बड़ी से जुड़े आरोप को लेकर टीवी टुडे नेटवर्क पर पांच लाख रुपए जुर्माना लगाने से जुड़े आदेश को रद्द कर दिया है। ब्रॉड कास्ट ऑडिएंस रिसर्च कॉउन्सिल के डिसिप्लिनरी कॉउन्सिल ने (बीएआरसी) 31 जुलाई 2020 को टीवी टुडे नेटवर्क पर यह जुर्माना लगाया था। जिसके खिलाफ टीवी टुडे नेटवर्क ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टीवी टुडे को जुर्माने की राशि कोर्ट प्रशासन के पास जमा करने का निर्देश दिया था पर अब कोर्ट ने टीवी टुडे नेटवर्क को यह राशि वापस लेने की छूट दी है।  

न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता  वीरेन्द्र तुलझापुर ने कहा कि जब बीआरसी की ओर से जुर्माने का आदेश जारी किया गया था तो उस समय उसका उचित कोरम नहीं था। आदेश जारी करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। वहीं बीआरसी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गोपाल जैन ने कहा कि वे याचिकाकर्ता को नए सिरे से सुनवाई देने को तैयार हैं। अब उसके पास मामले को लेकर नई कोड ऑफ कंडक्ट भी है। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने बीएआरसी के जुर्माने से जुड़े आदेश को खारिज कर दिया।

Created On :   7 Nov 2020 7:30 PM IST

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