लॉकडाउन में मंदिर खोलने वाले पुजारी के खिलाफ एफआईआर

FIR against the priest who opened the temple in lockdown
लॉकडाउन में मंदिर खोलने वाले पुजारी के खिलाफ एफआईआर
लॉकडाउन में मंदिर खोलने वाले पुजारी के खिलाफ एफआईआर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लॉक डाउन के दौरान दर्शन के लिए मंदिर खोलना एक पुजारी को महंगा पड़ गया। जानकारी मिलने के बाद।पुलिस ने पुजारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। मामला नई मुंबई के पनवेल इलाके का है। पुजारी को बाद में नोटिस देकर छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक पुजारी ने पनवेल के ओवले स्थित वाघीवाड़ा के केरुमाता मंदिर को सोमवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक आम लोगों के दर्शन के लिए खोला था। इस दौरान कई लोगों ने मंदिर में जाकर पूजा की जबकि  सरकार ने कोरोना संकट के कारण सारे सार्वजनिक धार्मिक स्थलों को दर्शनार्थियों के लिए बंद रखने का निर्देश दिया है।

पुलिस को जानकारी मिली कि मंदिर  श्रद्धालुओं के लिए खुला रखा गया है और यहां नजदीकी ओवले, पारगांव, डूंगी दारोली इलाकों से कई लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं। पनवेल शहर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अजयकुमार लांडगे ने बताया कि मामले में आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 271, 290 के साथ महामारी रोकथाम कानून और आपदा प्रबंधन कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मंदिर खोलने वाले पुजारी को सीआरपीसी की धारा 41 (1) ए के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया गया है।  


 

Created On :   20 April 2020 3:15 PM GMT

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