जबरन वसूली मामले में एसीपी सहित तीन के खिलाफ एफआईआर

FIR against three including ACP in extortion case
जबरन वसूली मामले में एसीपी सहित तीन के खिलाफ एफआईआर
पुलिस खुद कठघरे में जबरन वसूली मामले में एसीपी सहित तीन के खिलाफ एफआईआर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महिला कारोबारी से जबरन वसूली के मामले में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) व निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि तीनों ने शिकायतकर्ता के भाई को ठगी के एक मामले में गिरफ्तार किया था और कार्रवाई से बचाने और जमानत हासिल करने में मदद के नाम पर 50 लाख रुपए मांगे गए। 24 लाख वसूलने के बाद भी रकम की मांग करते रहे।  

चेंबूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज
हमारे मुंबई कार्यालय के अनुसार सईदा कुरैशी नाम की महिला ने चार महीने पहले अपराध शाखा से मामले की शिकायत की थी। शुरुआती छानबीन के बाद एसीपी शालिनी शर्मा, निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर अनिल जाधव के साथ राजू सोनटक्के नाम के एक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जिस चेंबूर पुलिस स्टेशन में शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, कुछ महीनों पहले वे उसकी इंचार्ज थीं। फिलहाल उन्हें पदोन्नति के बाद नागपुर में बतौर एसीपी भेजा गया है, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते वे पदभार स्वीकार नहीं कर पाई हैं।

ठगी के मामले में गिरफ्तार युवक को बचाने बहन से वसूली 
इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा काम करने वाली शिकायतकर्ता कुरैशी ने आरोप लगाया है कि शर्मा और दूसरे आरोपियों ने पिछले साल फरवरी  महीने में उनके भाई वसीम कुरैशी के खिलाफ दर्ज मामले में मदद करने के नाम पर उससे पैसे मांगे। शर्मा और दूसरे आरोपियों ने कुरैशी से करीब 24 लाख रुपए ले लिए, लेकिन उनकी मांग जारी रही। सईदा की वकील चित्रा सालुंखे ने बताया कि आरोपियों ने कुरैशी को धमकाया था कि अगर वे 50 लाख रुपए नहीं देंगी, तो उनके भाई के खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर दर्ज करते रहेंगे और उसे जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। आरोपियों ने सईदा से कहा था कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वे 50 लाख रुपए ले लें और अपनी करीब 10 करोड़ रुपए कीमत की पुश्तैनी संपत्ति उनके नाम कर दें। अपराध शाखा की प्राथमिक जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 389, 385, 506 और 34 के तहत जबरन वसूली और प्रताड़ित करने आदि आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है।

Created On :   5 Feb 2022 6:23 PM IST

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