गुरुग्राम में पटाखों पर बैन, धारा 144 लागू

Firecrackers banned in Gurugram, Section 144 implemented
गुरुग्राम में पटाखों पर बैन, धारा 144 लागू
हरियाणा गुरुग्राम में पटाखों पर बैन, धारा 144 लागू

डिजिटल डेस्क,चंड़ीगढ़। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने गुरुग्राम में दिवाली, गुरुपर्व, कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने इस साल 4 नवंबर को पड़ने वाली दिवाली से पहले और बाद के दिनों में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दंड प्रक्रिया अधिनियम (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत गुरुग्राम जिला कलेक्टर (डीसी), यश गर्ग द्वारा सोमवार को आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये आदेश जनता की सुरक्षा और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में जारी किए गए हैं।

इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्र के एसएचओ की ड्यूटी निर्धारित की गई है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित थाना प्रभारी इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और यदि उल्लंघन किया जाता है, तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा जिसके लिए कार्रवाई की जा सकती है। ये आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

(आईएएनएस)

Created On :   1 Nov 2021 12:30 PM GMT

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