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लॉकडाउन में अवैध तरीके से जारी था मछली पकड़ने का काम, 54 मामलों में कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि चार महीनों में अवैध रुप से मछली पकड़ने से जुड़े 58 मामलों में कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट में महाराष्ट्र मच्छीमार कृति समिति के अध्यक्ष दामोदर तांडेल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में दावा किया गया है कोरोना के चलते घोषित लॉक डाउन के बावजूद समुद्र में अवैध रुप से मछली पकड़ने का काम किया गया है। यह गतिविधि बड़े पैमाने पर रत्नागिरी इलाके में हुई है। याचिका में मुख्य रुप से सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जिनके अपने दायित्व का निर्वहन न करने के चलते अवैध रुप से मछली मारी गई। इसलिए इस मामले की जांच का निर्देश दिया जाए। न्यायमूर्ति एस सी गुप्ते की खंडपीठ ने सरकारी वकील से मिली जानकारी के बाद याचिका पर सुनवाई 5 नवंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दी है।
Created On :   31 Oct 2020 6:12 PM IST