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मुंबई भाजपा अध्यक्ष लोढा सहित पांच बरी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की गिरगांव कोर्ट ने कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने व अवैध जमावबंदी से जुड़े मामले से मुंबई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढा सहित चार आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को बरी करते हुए माना की अभियोजन पक्ष आरोपियों पर लगे आरोपों को संदेह से परे जाकर साबित करने में विफल रहा है। मजिस्ट्रेट नदीम पटेल ने मामले से जुड़े आरोपी विधायक लोढा, मीनल पटेल, ज्योत्सना मेहता, वीनल अंतरकर व सरिता पाटिल को बरी कर दिया है। इस मामले को लेकर कोर्ट का आदेश शुक्रवार को उपलब्ध हुआ था।
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (अवैध जमावबंदी) सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपियों ने कोरोना की पाबंदियों के बावजूद दक्षिण मुंबई स्थित मुंबई मनपा के डी वार्ड कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। जबकि पुलिस ने आदेश जारी कर पांच से अधिक लोगों के एक स्थान पर जमा होने पर रोक लगाई थी। आरोपियों को इस आदेश की जानकारी भी दी गई। फिर भी उनका प्रदर्शन जारी था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को लेकर पांच गवाह पेश किए गए। जो की पुलिसकर्मी थे। इन दलीलों को सुनने के बाद मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोपियों ने सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन किया था। जहां पर कई लोग मौजूद रहे होंगे लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई स्वतंत्र गवाह नहीं पेश किया है। घटना को लेकर कोई वीडियो रिकार्डिंग भी नहीं पेश की गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोपियों ने मनपा के खिलाफ क्या नारेबाजी की इसका भी विवरण गवाहों ने नहीं दिया है। इस लिहाज से अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को लेकर पेश की गई कहांनी संदेहास्पद लगती है। इसलिए आरोपी रिहाई के हकदार नजर आ रहे हैं।
Created On :   25 Jun 2022 2:24 PM GMT