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छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने मार गिराए पांच नक्सली

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को एक बड़ी सफलता मिली है। राज्य के नारायणपुर में मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने पांच नक्सलियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में दो जवान भी घायल हुए है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
#UPDATE Five Maoists have been killed in encounter with security forces in Narayanpur,Chhattisgarh https://t.co/a7hbBZ4Ei7
— ANI (@ANI) August 24, 2019
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शनिवार सुबह नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में स्थित जंगलों में हुई। इस दौरान जवानों ने पांच नक्सलियों को मार गिराया। वहीं एनकाउंटर में कुछ नक्सली भागने में सफल हो गए। इस गोलीबारी में दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नक्सलियों के मारे जाने के बाद पूरे इलाके को हाई अलर्ट घोषित कर दिया है।
बता दें छत्तीसगढ़ में नक्सलियो के खिलाफ सुरक्षाबल लगातार ऑपरेशन चला रही है। पिछले महीने 3 अगस्त को राजनांदगांव में जवानों ने सात नक्सलियों को मार गिराया। उनके पास से कई हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ था। मारे गए सभी नक्सलियों पर लाखों रुपए का इनाम था। जिनकी पहचान सुखदेव(आठ लाख रुपए), प्रमिला (पांच लाख रुपए), सीमा (पांच लाख रुपए), रितेश (पांच लाख रुपए), मीना (पांच लाख रुपए), ललिता (दो लाख रुपए) और ललिता (दो लाख रुपए) हुई थी।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।