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चोरी का प्रयास करने वाले को पांच माह का कारावास

डिजिटल डेस्क, अमरावती। कोतवाली थाना क्षेत्र में 10 वर्ष पूर्व वर्ष 2012 में घटित एक चोरी के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी की अदालत ने सोमवार 11 अप्रैल को आरोपी शेख आबदी शेख आरिफ को दोषी करार देते हुए 5 माह 12 दिन कारवास की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक 27 सितंबर 2012 को कोतवाली थाने में चोरी का मामल दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता तहसील कार्यालय के पास स्थित डाकघर के सामने एमएच 27-के2141 क्रमांक की दोपहिया खड़ी कर लिफाफा लाने के लिए डाकघर में गया था तब किसी ने उसकी दोपहिया चुरा ली थी।
दोपहिया चुराकर भाग रहे आरोपी हबीब नगर निवासी शेख आबिद शेख आरिफ को नागरिकों की सहायता से पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया था। आरोपी के खिलाफ धारा 379, 511 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जमादार संजय नागझीरकर ने जांच पूरी कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। अदालत में चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच माह 12 दिन कारावास की सजा सुनाई।
Created On :   12 April 2022 2:38 PM IST