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हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का कारावास व एक हजार रूपए अर्थदण्ड

डिजिटल डेस्क टिकुरिहा नि.प्र.। हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा पांच वर्ष का कारावास व एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनाक ११ अक्टूबर २०२० को फरियाद राजमणि द्विवेदी पिता बैजनाथ द्विवेदी उम्र 52 वर्ष निवासी पैकनपुर थाना धरमपुर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई इन्द्रमणि द्विवेदी द्वारा खेत की फसल चराने के विवाद पर उसके पुत्र पंकज द्विवेदी को जान से मारने की नियत से सिर में कुल्हाडी मार दी व गाली-गलौंच की गई। कुल्हाडी के वार से उसका पुत्र के सिर के मार्मिक भाग में चोट आई और वहीं जमीन पर गिर गया था। इस घटना की रिपोर्ट पर थाना धरमपुर में धारा 323, 294, 307 आईपीसी के तहत मामला कायम कर विवेचना में लिया जाकर पीडित का मेडिकल कराया गया। मामले की विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रकरण से जुडे समस्त साक्ष्यों के कथन कराए गए। प्रकरण की सुनवाई प्रधान सत्र न्यायाधीश पन्ना कुं. भावना साधौ के न्यायालय में हुई। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक ०२ दिसम्बर २०२२ को न्यायालय द्वारा आरोपी इन्द्रमणि द्विवेदी पिता वैजनाथ द्विवेदी निवासी पैकनपुर के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाए जाने पर पांच वर्ष के कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजक किशोर श्रीवास्तव द्वारा की गई एवं मामले की विवेचना धरमपुर थाना प्रभारी व स्टॉफ द्वारा की गई।
Created On :   4 Dec 2022 3:50 PM IST