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नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

डिजिटल डेस्क पन्ना। जिला न्यायालय पन्ना में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट द्वारा नाबालिक के साथ छेडखानी करने के आरोप में दोषी पाए गए अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। अभियुक्त बाबूराम दुबे पिता जानकी प्रसाद दुबे उम्र ३५ वर्ष थाना कोतवाली पन्ना को आईपीसी की धारा ३५४, सहपठित धारा ३(२)(ङ्कए) एससी-एसटी एक्ट के आरोप में तीन वर्ष के काठोर कारावास तथा एक हजार रूपए के अर्थदण्ड, धारा ३५४(ख) सहपठित धारा ३(२)(ङ्कए) एससी-एसटी एक्ट के आरोप में पांच वर्ष का कठोर कारावास, तीन हजार रूपए के अर्थदण्ड तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा ३(१)(डब्लू)(आई) के आरोप में दो वर्ष के कठोर कारावास तथा एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का दण्डादेश पारित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार पीडिता ने दिनांक ०९ जनवरी २०२० को अपनी बहिन तथा पिता के साथ थाना कोतवाली में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आज दिनांक ०९ जनवरी २०२० को दोपहर करीब दो बजे उसकी छोटी बहिन के साथ गई थी तभी आरोपी बाबूराम आया और उसे बुरी नियत से पकड लिया। जिसे डरकर उसकी छोटी बहिन भाग गई तभी आरोपी द्वारा उसके साथ गलत कार्य करने की कोशिश की गई जिस पर एक व्यक्ति उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने दौडा तो आरोपी भाग गया। जिसके बाद वह अपने कपडों को पहनकर घर आई। पीडिता की रिपोर्ट पर थाना में पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना कार्यवाही पूरी कर पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
Created On :   25 Nov 2022 4:51 PM IST